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इंश्योरेंस कंपनी को डीए के साथ पेंशन देने के आदेश
Sat, 27 Apr 2019 10:32 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 27 Apr 2019 10:32 AM IST
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प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि हिमुडा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन अदा करे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 23 नवंबर 2015 को कि गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है।
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लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को यह आदेश जारी किए हैं कि वह भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोकेंगे, न ही अतिरिक्त राशि की मांग करेंगे।
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न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह स्कीम के मुताबिक आपसी सहमति से तय की गई राशि के अलावा अतिरिक्त राशि लेने का हक नहीं रखते हैं। अलग-अलग चार याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2005 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हिमुडा कर्मचारियों को लाइफ ग्रुप सुपरएनुएशन कैश क्युमूलेटिव स्कीम के तहत पेंशन देने के लिए राजी हुई।
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हिमुडा की ओर से इस बाबत सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हिमुडा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। लेकिन 2014 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा से अतिरिक्त राशि देने की मांग रखी।
अतिरिक्त राशि जमा न करवाने पर 23 नवंबर 2015 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा के कर्मचारियों को पेंशन देने से मना कर दिया। प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फैसला कानूनी तौर पर गलत है।