फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court news shimla

Shimla News: 60 ग्राम चरस मामले में आरोपी बरी

Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
court news shimla
शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नंबर-3) शिमला, मनु प्रिंजा की अदालत ने 60 ग्राम चरस बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी अजाज अली को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 अगस्त 2020 की शाम न्यू शिमला पुलिस की गश्त टीम ने बीसीएस/तारादेवी मंदिर के समीप शक के आधार पर उत्तर प्रदेश निवासी एजाज अली को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 60 ग्राम चरस बरामद होने का दावा करते हुए थाना न्यू शिमला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मौके पर मौजूद चारों मुख्य पुलिस गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था। पुलिस टीम के थाने से निकलने का समय, गश्त का रूट, आरोपी को पकड़ने की सही जगह और दूरी को लेकर गवाह एकमत नहीं दिखे। इसके अलावा स्वतंत्र गवाह को शामिल न करने, मौके की तस्वीरों से घटनास्थल स्पष्ट न होने, सीलिंग प्रक्रिया और स्पेसिमेन सील के गुम होने को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई में गंभीर खामियां सामने आईं। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के कब्जे से चरस की बरामदगी को बिना किसी संदेह के साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अदालत ने आरोपी को राहत देते हुए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed