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शराब पीकर वाहन दौड़ाने वालों को अदालत ने दी अनोखी सजा

Sun, 05 Aug 2018 12:38 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर) Updated Sun, 05 Aug 2018 12:38 PM IST
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Court gave punishment to drunk and drive accused in sirmpur himachal pradesh

शराब पीकर वाहन दौड़ाने वालों को पांवटा की अदालत ने अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक परिसर में ही खड़ा रहने की सजा मुकर्रर की। शनिवार को सभी 44 आरोपियों को अदालत परिसर में ही खड़ा किया गया।

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सभी पर कुल 1.25 लाख जुर्माना भी ठोका गया है। शनिवार को पांवटा की अदालत संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बैग ने इन मामलों में सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी नसीहत माना जा रहा है।

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पांवटा अदालत ने सुनाया फैसला, नियम तोड़ने वालों को नसीहत

Court gave punishment to drunk and drive accused in sirmpur himachal pradesh

सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने हिमाचल सरकार की ओर से मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि हिप्र ट्रैफिक पुलिस ने नशा करते वाहन दौड़ाने वाले चालकों के चालान किए थे। नशा करके वाहन दौड़ाने वाले ऐसे वाहन चालकों पर वाहन अधिनियम की धारा-185, 181 और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने के 44 मामले अदालत में पहुंचे। शनिवार को अदालत संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बैग ने इन सभी को सजा सुनाई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 44 लोगों को एक-एक दिन की सजा सुनाई गई।

इन सभी को 1,25,200 जुर्माना भी किया गया। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले ही नाहन और राजगढ़ की अदालत में भी पियक्कड़ों को एक-एक दिन जेल में गुजारने की सजा सुनाई थी।

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