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लोकसेवा आयोग से ही होंगी निगमों-बोर्डों और बैंकों में भर्तियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 31 Aug 2018 12:23 PM IST
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हिमाचल प्रदेश के सभी 36 निगमों, बोर्डों और सहकारी बैंकों में अब भर्तियां राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से ही होंगी। इसके लिए कानूनी बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक 2018 पेश किया।
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शुक्रवार को इस विधेयक को सदन में पारित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। पारित विधेयक के राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनते ही प्रदेश में मौजूद निगमों, बोर्डों और सहकारी बैंकों की भर्तियां राज्य लोकसेवा आयोग के दायरे में आ जाएंगी।
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वर्तमान में निगम, बोर्ड और बैंक अपने स्तर पर ही भर्तियां कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार विधेयक लाकर नई व्यवस्था करने जा रही है। विधेयक के तहत भर्तियों को टाइम बाउंड करने की योजना भी है।
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विधानसभा में पेश किए गए हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक 2018 में स्पष्ट किया गया है कि इस बदलाव से राजकोष में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
ये आएंगे दायरे में- एचआरटीसी, बिजली बोर्ड, स्कूल शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, कौशल विकास निगम, पर्यटन निगम, वन निगम सभी सहकारी बैंक, हिमुडा, बाल कल्याण परिषद सहित 36 संस्थान इस कानून के दायरे में आएंगे।