फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   congress national secretary and mla from dalhousie asha kumari gets relief in himachal high court

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Sun, 20 Mar 2016 09:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 20 Mar 2016 09:37 AM IST
विज्ञापन
congress national secretary and mla from dalhousie asha kumari gets relief in himachal high court
विशेष जज ने विधायक आशा कुमारी को 26 फरवरी को एक साल की सजा सुनाई थी। - फोटो : फाइल फोटो

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और डलहौजी की विधायक आशा कुमारी को 67.3 बीघा जमीन धोखे से हथियाने के मामले में सुनाई गई एक साल की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने आशा कुमारी की ओर से दायर अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करने के बाद आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन


कोर्ट ने 10 हजार रुपये के मुचलके के साथ उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश भी पारित किए हैं। बता दें कि 26 फरवरी 2016 को विशेष जज चंबा की अदालत ने आशा कुमारी समेत 13 लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। इस मामले में छह आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।
विज्ञापन


मामले के अनुसार पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


राजा लक्ष्मण सिंह की कुछ जमीन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकारी भूमि में तबदील हो गई थी। इस भूमि को हड़पने के इरादे से कुछ आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। वर्ष 2001 में पूर्व पार्षद कुलदीप सिंह ने इस धोखाधड़ी की शिकायत विजिलेंस से की थी।

पहले भी मिल चुकी है हाईकोर्ट से राहत

congress national secretary and mla from dalhousie asha kumari gets relief in himachal high court
कांग्रेस विधायक आशा कुमारी। - फोटो : फाइल फोटो

जांच के बाद पाया गया कि आशा कुमारी के पति बिजेंद्र सिंह ने अपने नौकरों के नाम की जीपीए आशा कुमारी के नाम बनवाई और इस जीपीए के आधार पर आशा कुमारी ने उक्त सरकारी भूमि अपने पति को बेच दी। विशेष अदालत चंबा ने आशा कुमारी और कुछ अन्य को दोषी पाते हुए एक और कुछ को तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।

जिस समय चंबा कोर्ट में आशा कुमारी के खिलाफ आरोप तय हुए थे, उस समय भी विधायक हाईकोर्ट गई थीं। उनका आरोप था कि उन्हें चंबा कोर्ट पर विश्वास नहीं है। हाईकोर्ट ने मामला चंबा कोर्ट से कांगड़ा शिफ्ट कर दिया था।

कांगड़ा कोर्ट ने आशा कुमारी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि चंबा में उन्हें ढंग से पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए चंबा की विशेष अदालत को मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed