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कोल्ड सिरप का सैंपल फेल, कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस, लाइसेंस निलंबित

Wed, 04 Mar 2020 01:11 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, कालाअंब (सिरमौर)
अमर उजाला नेटवर्क, कालाअंब (सिरमौर) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 04 Mar 2020 01:11 PM IST
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फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर में करीब दो माह पहले 12 बच्चों की मौत और कई की किडनियां खराब होने के बाद हिमाचल में बनी खांसी-जुकाम की कोल्ड बेस्ट पीसी सीरप के सैंपल फेल हो गए हैं। यह सैंपल हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के ड्रग महकमे ने लिए थे। सिरमौर के कालाअंब में बने इस सिरप में डाईथिलेन ग्लाइकोल की मात्रा पाए जाने की पुष्टि हुई है।

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सैंपलों रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल के ड्रग महकमे ने कालाअंब थाने में दवा निर्माण करने वाली मैसर्ज डिजिटल विजन कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18(ए)(1), 17 ए, 27 ए और आईपीसी की धारा 308 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। कंपनी का ड्रग लाइसेंस भी अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। बता दें कि प्रदेश दवा नियंत्रक विभाग की ओर से कालाअंब फैक्टरी से लिए सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 
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कालाअंब में बनी दवा को लेकर जम्मू-कश्मीर के राज्य दवा नियंत्रक विभाग ने पत्र जारी किया था। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर इलाके के 0 से 5 साल की उम्र के 12 बच्चों की मौत हो गई थी। कई की किडनियां खराब हो गईं। लिहाजा, इस दवा के हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के दवा नियंत्रक विभाग ने सैंपल लिए और बाजार से दवा जब्त की थी।
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संबंधित दवाई का बैच भी सीज कर उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ओर से लिए सैंपलों की रिपोर्ट में डाईथिलेन ग्लाइकोल की 34 फीसदी से ज्यादा मात्रा पाई गई है, जो बहुत हानिकारक है।

सीएम जयराम ने सदन में स्पष्ट की स्थिति

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के बजट सत्र में कार्रवाई पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ स्थित गवर्नमेंट एनालिस्ट की तैयार हरियाणा और जम्मू में लिए सीरप के नमूनों की रिपोर्ट सोमवार को सरकार को मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद सहायक औषधि नियंत्रक की ओर से कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।

जांच तक कंपनी का उत्पाद लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 फरवरी को औषधि नियंत्रक जम्मू कश्मीर से ई मेल से जानकारी मिली थी कि कंपनी के सीरप बैच संख्या 5201 में डाईथिलेन ग्लाइकोल के कारण बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। औषधि निरीक्षक नाहन की ओर से लिए सीरप के पांच नमूनों के परिणाम आने बाकी हैं।  

राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह ने बताया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जो दवा के सैंपल लिए थे, उनकी रिपोर्ट आने के बाद उक्त उद्योग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विभाग ने सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। जिसमें दस वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। उधर, एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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