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सेहत से खिलवाड़, रसगुल्ले और गुलाब जामुनों में मरे मिले कॉकरोच-मक्खियां

Sat, 19 Oct 2019 11:55 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 19 Oct 2019 11:55 AM IST
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Cockroach flies found dead in teen with rasgulla and gulab jamuns
रसगुल्ले और गुलाब जामुन में कॉकरोच तथा मक्खियां - फोटो : अमर उजाला

त्योहारी सीजन पर कुछ मिठाई विक्रेता लोगों की सेहत से जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को बासी मिठाइयां बेची जा रही हैं। शुक्रवार को विभाग की टीम ने शहरभर में छापेमारी की। बालुगंज में तीन दुकानों से रसगुल्ले और गुलाब जामुन के भरे टीन में भारी मात्रा में कॉकरोच तथा मक्खियां मरी पाई गईं। 

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विभाग की टीम ने इस पर दुकानदारों को इस पर जमकर फटकार लगाई। मौके पर रसगुल्ले और गुलाब जामुन से भरे टीन में 24 किलो मिठाई को मौके पर नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने इसकी पुष्टि की है।
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खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रिया नेगी के साथ बालुगंज में निरीक्षण किया। विभाग की टीमें तीन मिठाई की दुकानों पर पहुंचीं। यहां पर गुलाब जामुन और रसगुल्लों की जांच की।
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जांच में पाया गया कि इनमें कॉकरोच और मक्खियां मरी पड़ी हैं। पिछले काफी समय से इन मिठाइयों को स्टोर किया है। जांच में सामने आया कि अगर इन मिठाइयों का सेवन लोग करते तो उनकी सेहत को नुकसान हो सकता था।
 

ग्राउंड नट बीनस के सैंपल फेल 

मौके पर मिठाइयां नष्ट करवाई गईं और गुलाब जामुन, बेसन तथा चमचम के सैंपल लेकर इन्हें सील किया गया। सील किए सैंपलों को कंडाघाट लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने बताया कि शहर के अन्य दुकानों में भी छापामारी जारी रहेगी।

महकमे की टीम ने छोटा शिमला में करियाना की दुकान से ग्राउंड नट बीनस (स्नेक्स) के सैंपल भरे थे। इसे जांच के लिए लैब भेजा गया। लैब से आई रिपोर्ट के मुताबिक यह गुणवत्ता युक्त नहीं पाया गया। लिहाजा महकमे द्वारा अब संचालक को नोटिस जारी किया है।

खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने इसकी पुष्टि की है। बताया कि संबंधित दुकानदार को नोटिस भी जारी हो गया है। इस तरह की खाद्य पदार्थ बेचने पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी एक्ट के तहत अदा करना होता है।

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