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मुख्यमंत्री राहत कोष: चार साल में चिकित्सा, आपात खर्चों के लिए 28,535 लोगों की मदद की

Sun, 20 Mar 2022 08:24 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 20 Mar 2022 08:24 PM IST
सार

पिछले चार साल के दौरान निजी तौर पर कंपनी निकायों तथा विभिन्न संगठनों से मानवीय प्रयोजन के लिए 46,99,13,882 रुपये की राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है। यह जानकारी राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी है।

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cm relief fund himachal pradesh helped 28535 people
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य में पिछले चार साल के दौरान चिकित्सा उपचार और आपातकाल के खर्चों को पूरा करने के लिए 28,535 पात्र व्यक्तियों को 69,39,86,378 रुपये की राशि दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस निधि से 6,413 जरूरतमंद लोगों को 13,21,24,419 रुपये की राशि वितरित की है। वर्ष 2020-21 में 7,371 व्यक्तियों को 17,23,09,008 रुपये की वित्तीय सहायता और वर्ष 2021 से फरवरी 2022 तक 7,273 व्यक्तियों को 16,03,61,600 रुपये का लाभ दिया है।

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पिछले चार साल के दौरान निजी तौर पर कंपनी निकायों तथा विभिन्न संगठनों से मानवीय प्रयोजन के लिए 46,99,13,882 रुपये की राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है। यह जानकारी राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी है। राज्य सरकार समय-समय पर नागरिकों, कंपनियों और संगठनों को इस निधि में उदारतापूर्वक दान करने का आग्रह कर रही है। यह धनराशि अस्वस्थ एवं व्यथित गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वितरित की जाती है।
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विशेषकर जब इन लोगों को सहायता का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। जिम्मेवार नागरिक होने के नाते वे सभी को इस निधि में अंशदान के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। निधि में केवल स्वेच्छा से योगदान किया जाता है। इस निधि के लिए अंशदान ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 में चेक, बैंक ड्राफ्ट, नकद अथवा राज्य सहकारी बैंक के खाता संख्या 4060100315 (आईएफएससी कोड-वाईईएसबी 0 एचपीबी406) में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से किया जा सकता है। इस निधि में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अंतर्गत पूरी तरह से आयकर मुक्त है तथा इस छूट के लिए इसका पैन नंबर एएबीटीसी5563बी है।

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