फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   civil supplies department directions to retailers.

तय कीमत से ज्यादा दाम वसूले तो रद्द होंगे दुकानों के लाइसेंस

Sat, 21 Nov 2015 11:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 21 Nov 2015 11:54 AM IST
विज्ञापन
civil supplies department directions to retailers.

थोक विक्रेता व्यापारियों की बैठक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दफ्तर में हुई। बैठक में कारोबारियों ने विभाग के समक्ष अपनी कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। थोक विक्रेता के प्रधान कमलेश गुप्ता ने बताया कि विभाग से उन्होंने बीस से पच्चीस तरह की वैरायटियां होने पर दालों की भंडारण क्षमता को 300 क्विंटल तक करने की मांग की थी।

विज्ञापन


ताकि इसमें बार-बार उन्हें दुकान में स्टॉक खत्म होने पर परेशान न होना पडे़। बताया कि दालों के रेट पहले से ही तय होते हैं, इसमें वह किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते। थोक विक्रेता के प्रधान ने बताया कि विभाग ने उन्हें दुकानों में 100 क्विंटल माल रखने की बात की गई जबकि यह तर्कसंगत नहीं है।
विज्ञापन


बताया कि विभाग ने परचून विक्रेताओं को 20 क्विंटल माल रखने के दिशा निर्देश दिए है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अरविंद पद्म ने बताया कि विक्रेताओं के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित किए लाभांश से कम लाभांश पर दालों को बेचे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में थोक विक्रेता सदस्य रवि सूद, सुदर्शन अग्रवाल, देवेंद्र गुप्ता, देवेंद्र मित्तल, सुरेश, मिशनू और दीपक मौजूद रहे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक रमेश गंगोत्रा ने बताया कि जिन दुकानदारों ने रेट लिस्ट दर्शाने में अनियमितता बरती है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed