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केस चलने तक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे चिट्टा तस्कर

Fri, 13 Sep 2019 06:09 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Fri, 13 Sep 2019 06:09 PM IST
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Chitta smugglers will not be able to use bank account till the case goes on
- फोटो : अमर उजाला

हिमाचल में चिट्टे के साथ पकड़े जाने वाले आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करों की प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया जाएगा। केस चलने तक आरोपी अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा।

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गाड़ी, घर और अन्य कीमती जेवरात भी पुलिस सीज कर लेगी। हालांकि, एनडीपीएस एक्ट में यह प्रावधान पहले से हैं, लेकिन हिमाचल में बढ़ते चिट्टा तस्करी के मामलों को देखते हुए अब कानून के इन प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। 
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यह जानकारी हिमाचल के डीजीपी सीताराम मरडी ने शुक्रवार को मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस सामुदायिक योजना के तहत वार्ड स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा।
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हर पंचायत में नशा निवारण समितियों का गठन किया जा रहा है। इसमें वार्ड पंचों की भी सहभागिता की जा रही है। कमेटियों में जो लोग होंगे, वह अपने गांव के उन नशा तस्करों की जानकारी पुलिस को देंगे, जो इस काले कारोबार में संलिप्त हैं।

यदि पुलिस अपने स्तर पर किसी तस्कर को पकड़ती है तो फिर नशा निवारण समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा कि उन्होंने इस तस्कर की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। इसलिए पुलिस जन सहभागिता से इस कार्य को करने की योजना बना चुकी है।


इससे पहले डीजीपी ने मंडी रेंज के तहत आने वाले सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंडी रेंज के सभी एसपी, एएसपी, डीएसपी और थाना तथा चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

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