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माता-पिता, आश्रितों को देना होगा भरण-पोषण भत्ता

Wed, 18 May 2016 01:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 18 May 2016 01:30 PM IST
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children will have to give maintenance allowance to parents
बच्चों को उनके वृद्ध माता-पिता तथा अन्य आश्रितों की देखभाल अथवा भरण-पोषण भत्ता देना अनिवार्य कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश माता-पिता एवं आश्रित भरण-पोषण अधिनियम सख्ती से लागू किया है। इसमें बच्चों को उनके वृद्ध माता-पिता तथा अन्य आश्रितों की देखभाल अथवा भरण-पोषण भत्ता देना अनिवार्य बनाया है। इसके कार्यान्वयन के लिए एसडीएम को नोडल अधिकारी घोषित किया है।

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शिकायतों के निवारण के लिए शिकायतकर्ता एसडीएम को आवेदन कर सकता है। प्रतिमाह 5 हजार रुपये तक गुजारा भत्ता ले सकता है। अभी तक 250 से अधिक लोगों ने अधिनियम का लाभ लिया है। शांडिल ने बताया कि समेकित नीति में सरकार ने मंडी के भंगरोटू, कुल्लू के कालथ, कांगड़ा के दाड़ी तथा शिमला के बसंतपुर में चार वृद्ध आश्रम खोले हैं।
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बसंतपुर वृद्धाश्रम में क्षमता का 25 प्रतिशत विकलांग तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है। मानसिक रूप से अक्षम व्यस्क विकलांग व्यक्तियों को कालथ में (60 महिलाओं), चुवाड़ी में (20 महिलाओं एवं 10 पुरुषों) और नाहन में (20 पुरुषों) के लिए तीन विशेष आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। वर्तमान सभी गृहों से मानसिक रूप से विकलांग व्यस्क व्यक्तियों, नारी सदनों तथा अन्य आश्रमों से इन विशेष गृहों में धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जाएगा।
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सरकार ने 1,97,876 व्यक्तियों को वृद्ध पहचान पत्र जारी किए हैं। कहा कि सामाजिक सुरक्षा उपायों में प्रदेश में कुल 2,23,143 वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं। 80 वर्ष से कम आयु के 1,56,082 व्यक्तियों को 650 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 67,061 व्यक्तियों को 1200 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सरकार आरटीजीएस के माध्यम से आधार आधारित पेंशन वितरण प्रणाली लागू करने के प्रयास कर रही है।


बिलासपुर तथा हमीरपुर में 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को पेंशन वितरण को बैंकों से जोड़ा गया है। अन्य जिलों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से बैंक/पोस्टल बचत खातों का विवरण एकत्र करने को कहा गया है। आवश्यकता हुई तो अति बुजुर्ग एवं अक्षम लाभार्थियों के लिए सरकार पेंशन वितरण के लिए मनीआर्डर प्रणाली जारी रखेगी।

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