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सीएस सहित 8 अफसर हाईकोर्ट ने किए तलब

Wed, 12 Nov 2014 11:56 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 12 Nov 2014 11:56 AM IST
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chief secaratry and eight officer reported to high court

राजधानी शिमला की रिस्ट्रिक्टेड और सिल्ड सड़कों पर बिना परमिट वाहन दौड़ाए जाने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

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अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शहरी विकास, प्रधान सचिव परिवहन, डीसी, एसपी शिमला, शिमला नगर निगम आयुक्त, विधानसभा सचिव और एचआरटीसी के एमडी को अदालत 24 नवंबर को अदालत में तलब किया है।
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प्रशासन द्वारा दायर की रिपोर्ट को सही नहीं मानते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को जवाबतलब किया है कि शिमला रोड यूजर एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। इस बारे में शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को अवगत करवाया जाए।
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विधानसभा सचिव द्वारा विधायकों को जारी किए परमिट पर भी अदालत ने जानकारी तलब की है कि परमिट विधायकों के अलावा अन्य अधिकारियों के पक्ष में किस नियम के तहत जारी किए गए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि जो भी अधिकारी इन परमिटों को जारी करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित वाहन उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए और उस वाहन का दुरुपयोग न हो। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है।

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