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दस किलो सामान का वसूल लिया 247 किराया : राकेश
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कांग्रेस ले रही जन विरोधी निर्णय
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि एचआरटीसी द्वारा लगातार जनता पर बोझ डालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति राजकुमार सोलन डिपो वाली एचआरटीसी बस में दिल्ली जा रहे थे उसमें वह 10 किलो का सामान लेकर जा रहे थे। परिचालक ने इस सामान का 247 रुपये किराया ले लिया।
राकेश ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना सामान सरकारी बस में नहीं ले जा सकता तो सरकारी बस में सफर क्यों करेगा। कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश में जन विरोधी निर्णय ले रही है। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती की थी। निगम की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब एचआरटीसी बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा, 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजना पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होगा। इससे जनता पर बड़ा बोझ बढ़ेगा। फरवरी 2025 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर टैक्स (कर) लगाने का संशोधन विधेयक-2024 को अनुमोदित कर दिया है। विधि विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन सरकार इस बात से लगातार इन्कार कर रही थी तो उस समय क्या सरकार झूठ बोल रही थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि एचआरटीसी द्वारा लगातार जनता पर बोझ डालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति राजकुमार सोलन डिपो वाली एचआरटीसी बस में दिल्ली जा रहे थे उसमें वह 10 किलो का सामान लेकर जा रहे थे। परिचालक ने इस सामान का 247 रुपये किराया ले लिया।
राकेश ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना सामान सरकारी बस में नहीं ले जा सकता तो सरकारी बस में सफर क्यों करेगा। कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश में जन विरोधी निर्णय ले रही है। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती की थी। निगम की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब एचआरटीसी बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा, 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजना पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होगा। इससे जनता पर बड़ा बोझ बढ़ेगा। फरवरी 2025 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर टैक्स (कर) लगाने का संशोधन विधेयक-2024 को अनुमोदित कर दिया है। विधि विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन सरकार इस बात से लगातार इन्कार कर रही थी तो उस समय क्या सरकार झूठ बोल रही थी।
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