घर बना रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर
बिजली बचाने के लिए राज्य सरकार ने घर और अन्य भवनों के निर्माण के लिए टीसीपी और शहरी इलाकों के लिए नया नियम बना दिया है। निर्माण के वक्त अब दीवारें नौ इंच मोटी बनानी होंगी, तभी बिजली और पानी कनेक्शन मिलेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग दलील दे रहा है कि भवनों में 9 इंच दीवार सिर्फ बाहर की रहेगी जबकि भीतर की दीवारें साढ़े चार इंच की भी हो सकती हैं।
ये दीवारें धूप से अधिक देर तक गर्म रहेंगी, जिससे कमरों में हीट होगी। इससे सर्दी के मौसम में लोगों को कमरे के भीतर हीटर चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हफ्ते भर के भीतर नए नियम की अधिसूचना जारी हो सकती है। यही नहीं, हिमाचल में अब जो भी सरकारी भवन बनेंगे उनमें अक्षम व्यक्तियों के लिए लिफ्ट और शौचालय का इंतजाम करना होगा।
इसमें अस्पताल, सरकारी दफ्तर, बैंक, निजी व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं। हिमाचल में अब जो भी अपार्टमेंट बनेंगे, उनके बीच कम से कम 3 मीटर का रास्ता अनिवार्य है। टीसीपी बाइलॉज-2014 में इन नियमों को सख्ती से लागू किए जाने की बात कही गई है।
अब प्लॉट के हिसाब से सेटबैक
टीसीपी बाइलॉज -2014 में प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक, इंडस्ट्री और घरेलू के लिए अलग-अलग सेटबैक लगाए जाने का प्रावधान किया है। इससे पहले सभी प्लॉट पर एक जैसे सेटबैक लगते थे। इसमें चाहे घरेलू हों या व्यावसायिक भवन।
सूत्रों का कहना है कि व्यावसायिक और इंडस्ट्री में सेटबैक ज्यादा किए हैं जबकि घरेलू भवनों में पहले की तरह की फ्रंट से ढाई जबकि अन्य तीन किनारों से दो-दो मीटर सेटबैक छोड़ने होंगे। रूल्स में व्यावसायिक और इंडस्ट्री प्लॉट पर सेटबैक एरिया के हिसाब से तय किए जाएंगे।
टीसीपी और शहरों में जो भी भवन बनेंगे उनके दीवारों की मोटाई 9 इंच रहेगी। घरेलू, व्यावसायिक और इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग सेटबैक रहेंगे। पहले सबके लिए एक जैसे सेटबैक लगते थे। इन नियमों के लागू होने से लोगों को ही फायदा होगा।
- सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री