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बीपीएल कन्याओं को शादी का ‘शगुन’ मिलना शुरू, हिमाचल के छह जिलों में चल रही योजना
Fri, 20 Aug 2021 02:28 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 20 Aug 2021 02:28 AM IST
सार
शुरुआती चरण में हिमाचल सरकार ने 6 जिलों में शगुन योजना शुरू की है। अब तक 207 कन्याओं को 31 हजार रुपये शगुन दिया जा चुका है। इस पर 64 लाख 17 हजार रुपये की राशि सरकार ने दी है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बीपीएल परिवारों की 18 साल से अधिक आयु की कन्याओं की शादी के लिए सरकार ने ‘शगुन’ देना शुरू कर दिया है। सरकार ने बजट में शगुन योजना की घोषणा की थी। इसका लाभ बीपीएल परिवार की युवतियों को मिलना शुरू को गया है। योजना में कन्याओं की शादी के लिए सरकार 31 हजार का शगुन देती है। शुरुआती चरण में सरकार ने 6 जिलों में योजना शुरू की है। अब तक 207 कन्याओं को 31 हजार रुपये शगुन दिया जा चुका है। इस पर 64 लाख 17 हजार रुपये की राशि सरकार ने दी है।
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सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 101 कन्याओं को 31 लाख 31 हजार रुपये दिए गए हैं। बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन में भी यह योजना शुरू की गई है। सोलन में 66, बिलासपुर 18, कुल्लू 10, चंबा 7, सिरमौर 5, सोलन में 66 कन्याओं को शगुन की राशि दी गई है। एक अप्रैल, 2021 के बाद जिन कन्याओं की शादी हुई है, उन्हें योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक राखिल काहलों ने बताया कि प्रदेश के बीपीएल परिवार से संबंधित कन्याओं की शादी के लिए अभिभावकों को शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने 2021-22 के लिए प्रदेश भर के जिलों को 20 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
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ऐसे करें आवेदन
शगुन योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की स्वयं एवं माता-पिता/ अभिभावक को विवाह अनुदान के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पास आवेदन करना होगा। लड़की का हिमाचली, बीपीएल एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अलावा शादी की प्रस्तावित तिथि संबंधित दस्तावेज पंचायत से लेना अनिवार्य होगा। यदि लड़की का विवाह 1 अप्रैल के बाद हो चुका है तो पंचायत/नगर पंचायत सचिव से विवाह प्रमाण पत्र लेकर आवेदन करना होगा।
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