{"_id":"677e892260ab7d61720db4c4","slug":"bihar-resident-accused-gets-4-years-imprisonment-in-hashish-case-shimla-news-c-19-sml1001-468558-2025-01-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: चरस मामले में बिहार निवासी\nदोषी को 4 साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: चरस मामले में बिहार निवासी दोषी को 4 साल का कारावास
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश की अदालत का फैसला
आधा किलो से अधिक चरस के साथ पकड़ा था दोषी
संवाद न्यूज़ एजेंसी
शिमला। राजधानी शिमला में चरस के एक मामले में अदालत ने बिहार निवासी बशीर मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष न्यायाधीश शिमला देवेंद्र शर्मा ने आरोपी बशीर मोहम्मद (65) पुत्र काशी मोहम्मद गांव शाहपुर तहसील सौर बाजार जिला सहरसा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने बताया कि 28 मार्च 2023 को पुलिस की एक टीम लक्कड़ बाजार-कार्ट रोड क्षेत्र में गश्त पर थीं। शाम 3:25 बजे पुलिस ने ताराहाल में सड़क पर आवाजाही कर रही टैक्सी को जांच के लिए रोका। वाहन में तीन यात्री सवार थे। इसमें दो यात्री छात्र थे और एक यात्री बशीर मोहम्मद था। संदेह के आधार पर पुलिस ने बशीर मोहम्मद की तलाशी ली और उसके कब्जे से 519 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान कलमबंद किए। मामले की सुनवाई में बुधवार को सरकारी और अभियुक्त के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है।
विज्ञापन
आधा किलो से अधिक चरस के साथ पकड़ा था दोषी
संवाद न्यूज़ एजेंसी
शिमला। राजधानी शिमला में चरस के एक मामले में अदालत ने बिहार निवासी बशीर मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष न्यायाधीश शिमला देवेंद्र शर्मा ने आरोपी बशीर मोहम्मद (65) पुत्र काशी मोहम्मद गांव शाहपुर तहसील सौर बाजार जिला सहरसा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने बताया कि 28 मार्च 2023 को पुलिस की एक टीम लक्कड़ बाजार-कार्ट रोड क्षेत्र में गश्त पर थीं। शाम 3:25 बजे पुलिस ने ताराहाल में सड़क पर आवाजाही कर रही टैक्सी को जांच के लिए रोका। वाहन में तीन यात्री सवार थे। इसमें दो यात्री छात्र थे और एक यात्री बशीर मोहम्मद था। संदेह के आधार पर पुलिस ने बशीर मोहम्मद की तलाशी ली और उसके कब्जे से 519 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान कलमबंद किए। मामले की सुनवाई में बुधवार को सरकारी और अभियुक्त के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है।
विज्ञापन