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जीएसटी देने में असफल रहे कारोबारियों को बड़ी राहत

Thu, 13 Sep 2018 01:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 13 Sep 2018 01:45 PM IST
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Big relief to Businessmen in goods and service tax

हिमाचल में नई कर प्रणाली से न जुड़ पाने के कारण जीएसटी भुगतान में न कर पाए कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जुलाई 2017 के बाद जीएसटी जमा न करवा पाने वाले ऐसे कारोबारियों पर एकमुश्त जीएसटी जमा करवाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जीएसटी जमा करने के लिए तीन तिथियां 31 अक्तूबर, 31 जनवरी और 30 अप्रैल तय की गई हैं। 

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प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक जुलाई-सितंबर 2017, अक्तूबर से दिसंबर 2017, जनवरी से मार्च 2018, जुलाई से सितंबर 2018 का टैक्स 31 अक्तूबर 2018 तय किया है और अक्तूबर से दिसंबर 2018 के बीच का जीएसटी जमा करने के लिए 31 जनवरी 2019 तक का वक्त तय किया है।

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Big relief to Businessmen in goods and service tax

जनवरी से मार्च 2019 के बीच का जीएसटी जमा करवाने को 30 अप्रैल 2019 तक की अवधि तय की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने पिछली दो अधिसूचनाओं को सुपरसीड करते हुए नई अधिसूचना निकाली है।

यह राहत उन कारोबारियों को दी गई है जो वैट, केंद्रीय आबकारी शुल्क आदि के लिए पहले पंजीकृत थे, मगर वे नई प्रणाली में किसी वजह से अपना नाम नहीं जोड़ पाए थे। पिछली अधिसूचनाओं के लागू होने के चलते ऐसे कारोबारियों में से कई को 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ रही थी।

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