{"_id":"5c836948bdec2213fb2cb608","slug":"beer-will-be-sold-in-departmental-stores-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बेच सकेंगे बीयर, नई नीति में किया प्रावधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बेच सकेंगे बीयर, नई नीति में किया प्रावधान
Sat, 09 Mar 2019 12:50 PM IST
ashok chauhan
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: ashok chauhan
Updated Sat, 09 Mar 2019 12:50 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश में अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बीयर और विदेशी शराब बेची जा सकेगी। सरकार ने हाल ही में पास की गई नई नीति में यह प्रावधान किया है। इन स्टोरों पर भी वही नियम लागू होंगे, जो शराब ठेके को लेकर हैं।
विज्ञापन
मसलन, शराब की बिक्री उन्हीं स्टोर में की जा सकेगी जो स्कूल, मंदिर या प्रतिबंधित स्थान से 100 मीटर की दूरी पर हो। जयराम मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई शराब नीति को मंजूरी दी थी।
विज्ञापन
इस नीति के तहत अब एल 10 बीबी लाइसेंस लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री की जा सकेगी। हालांकि, सरकार ने यह तय किया है कि आम लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर में ही बीयर वाइन की सुविधा मिल सके, लेकिन आम लोगों को ही तकलीफ न हो इसलिए पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
खास बात यह है कि जहां एक ओर शराब की दुकानों के पुराने लाइसेंस रिन्यू कर आय अर्जित की जाएगी। इसमें शराब डिमांड के आधार पर दस से पंद्रह फीसदी की लाइसेंस फीस बढ़ने का अनुमान है।