{"_id":"6aa3ecdd2299ff912d0192ae","slug":"bail-plea-rejected-by-court-shimla-news-c-19-sml1002-784936-2026-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: ठियाेग खूनी झड़प मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: ठियाेग खूनी झड़प मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
विज्ञापन
वॉलीबॉल प्रतियोगिता की रंजिश को लेकर हुई थी युवकों में झड़प
वीडियो फुटेज में हथियार लहराते दिखे आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। ठियोग बाईपास पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता की रंजिश को लेकर युवकों पर हुए जानलेवा हमले और तोड़फोड़ मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर इस तरह आपसी विवाद निपटाने की प्रवृत्ति कानून के राज और सभ्य समाज की व्यवस्था के पूरी तरह विपरीत है। घटना में जिस तरह का हिंसक तरीका अपनाया गया वह अत्यंत निंदनीय है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त की रात करीब 1.30 बजे ठियोग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट देखकर लौट रहे युवकों की गाड़ी को प्रेम घाट बाईपास के पास ठियोग निवासी आरोपी रोहित हेटा और रजत राठौर व सह-आरोपियों ने रोक लिया। शिकायतकर्ता कुणाल शर्मा व उनके दोस्तों (तुषार, निखिल, विनय और सुधीर) पर कुल्हाड़ी, खुखरी, दराट और डंडों से लैस युवकों ने हमला कर दिया। हमले में विनय गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि अन्य युवकों को भी तेजधार हथियारों से चोटें आईं थीं। घायलों को ठियोग अस्पताल से आईजीएमसी रेफर किया गया। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज में 25 से 30 लोगों की भीड़ हथियारों से लैस होकर गाड़ी में तोड़फोड़ करती और हमला करती दिख रही है। वीडियो फुटेज और घायलों के बयानों में दोनों आरोपियों की सक्रिय संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। वारदात में प्रयुक्त तेजधार हथियारों की बरामदगी अभी बाकी है जिसके लिए आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। ठियोग पुलिस ने इस संबंध में 17 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
विज्ञापन
वीडियो फुटेज में हथियार लहराते दिखे आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। ठियोग बाईपास पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता की रंजिश को लेकर युवकों पर हुए जानलेवा हमले और तोड़फोड़ मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर इस तरह आपसी विवाद निपटाने की प्रवृत्ति कानून के राज और सभ्य समाज की व्यवस्था के पूरी तरह विपरीत है। घटना में जिस तरह का हिंसक तरीका अपनाया गया वह अत्यंत निंदनीय है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त की रात करीब 1.30 बजे ठियोग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट देखकर लौट रहे युवकों की गाड़ी को प्रेम घाट बाईपास के पास ठियोग निवासी आरोपी रोहित हेटा और रजत राठौर व सह-आरोपियों ने रोक लिया। शिकायतकर्ता कुणाल शर्मा व उनके दोस्तों (तुषार, निखिल, विनय और सुधीर) पर कुल्हाड़ी, खुखरी, दराट और डंडों से लैस युवकों ने हमला कर दिया। हमले में विनय गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि अन्य युवकों को भी तेजधार हथियारों से चोटें आईं थीं। घायलों को ठियोग अस्पताल से आईजीएमसी रेफर किया गया। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज में 25 से 30 लोगों की भीड़ हथियारों से लैस होकर गाड़ी में तोड़फोड़ करती और हमला करती दिख रही है। वीडियो फुटेज और घायलों के बयानों में दोनों आरोपियों की सक्रिय संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। वारदात में प्रयुक्त तेजधार हथियारों की बरामदगी अभी बाकी है जिसके लिए आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। ठियोग पुलिस ने इस संबंध में 17 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।