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आनंदपुर के लोगों को बताए कानूनी अधिकार
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 30 Jul 2014 11:56 AM IST
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित मंडयाल ने मंगलवार को ग्राम पंचायत आनंदपुर में विधिक साक्षरता शिविर के दौरान ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र नागरिक को सादे कागज पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
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इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियों सहित जिला न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। जिला न्यायालय द्वारा पात्र ऐसे व्यक्ति के लिए न केवल मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।
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साथ ही उसे अदालत में अपना केस दर्ज करने के लिए जिला विधिक न्यायिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। प्रधान जिला बार संगठन वीरेंद्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम पर चर्चा करते हुए कहा कि व्यवसायिक वाहनों में सामान ढोएं।
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सवारियां नहीं वरना हादसे की स्थिति में वाहन मालिक के लिए कई विकट समस्यायें उत्पन्न होने की संभावनायें बढ़ सकती हैं। मीरा ठाकुर अधिवक्ता ने खाद्य वस्तुओं में मिलावट होने पर उसकी शिकायत खाद्य निरीक्षक से करने की सलाह दी।
अधिवक्ता नीरजा ने कहा कि अपने परिवार में प्रेम व सौहार्द का माहौल बनायें ताकि माता-पिता, पत्नी व बच्चों को अदालत की शरण न लेनी पडे। अधिवक्ता भावना ने कहा कि सूचना के अधिकार का प्रयोग वैर विरोध की भावना से नहीं अपितु अपने व जनहित में किया जाना चाहिए।