इन कर्मचारियों को मिलेगा लाखों का एरियर, निदेशालय ने जारी किए आदेश
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हिमाचल के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, डाइट, एससीईआरटी और जिलों में स्थित पुस्तकालयों में तैनात करीब 550 असिस्टेंट लाइब्रेरियनस को लाखों रुपये तक का एरियर देने के आदेश जारी हो गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी प्रिंसिपलों सहित पुस्तकालय अध्यक्षों को 31 मई तक एरियर की राशि चुकाने को कहा है।
यूजीसी स्केल में शामिल होने पर इन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। करीब आठ साल के लंबे इंतजार के बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियनों को उनका हक मिला है। साल 2009-10 में दस असिस्टेंट लाइब्रेरियनों को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर यूजीसी स्केल में शामिल किया था।
साल 2010-11 में जारी की गई नई अधिसूचना में इन्हें प्रदेश सरकार के स्केल में रख दिया। अधिसूचना में हुए इस बदलाव के खिलाफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से असिस्टेंट लाइब्रेरियनों के हक में फैसला आया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में दिया फैसला
हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार की एसएलपी का खारिज करते हुए एरियर जारी करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
कोर्ट से इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसी कड़ी में अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट लाईब्रेरियन को एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। असिस्टेंट लाइब्र्रेरियन के पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी एरियर मिलेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियनों की निदेशालय ने पे फिक्सेशन भी नए सिरे से कर दी है।