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Shimla News: सेब का ठेकेदार चेक बाउंस मामले में दोषी करार

Fri, 13 Jan 2023 11:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jan 2023 11:51 PM IST
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Apple contrector decalred victim
सेब का ठेकेदार चेक बाउंस मामले में दोषी करार
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शिमला। जिला अदालत चक्कर ने सेब के ठेकेदार को चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया है। इस जुर्म के लिए उसे कितनी सजा सुनानी है, इसकी सुनवाई बाद में की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने नरवीर दलैक की शिकायत को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। चौपाल के सुरेश शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को शिकायतकर्ता से सेब की पेटियां खरीदी थीं। इसके बदले में उसने शिकायतकर्ता को 42 हजार रुपये का चेक दिया था। चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने पाया कि दोषी ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के इरादे से चेक जारी किया था। अदालत ने ठेकेदार को चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए यह निर्णय सुनाया।
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ब्यूरो
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