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तो इन अवैध भवनों को नियमित करेगी सरकार

Thu, 27 Nov 2014 10:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 27 Nov 2014 10:56 AM IST
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amendment in town and country planning act by himachal cabinet.

प्रदेश में 30 सितंबर के बाद किया गया अवैध निर्माण नियमित नहीं होगा। सरकार ने अवैध निर्माण को लेकर वीडियोग्राफी की है। इसके बाद किए गए अवैध निर्माण पर सरकार सख्ती से पेश आएगी। टीसीपी संशोधित विधेयक अब बजट सत्र में विधानसभा में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

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हालांकि प्रदेश सरकार ने इस संशोधित विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लाया था लेकिन इसमें आपत्तियां होने के कारण इसे वापस किया गया है। वापस किए जाने का मुख्य कारण शिमला के कोर और ग्रीन एरिया के लोगों को इसमें राहत नहीं थी, जिस कारण मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई।
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सरकार अब इस संशोधित विधेयक को लेकर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगेगी। उसके बाद भी इसे मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। उसके बाद इसे बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि 30 सितंबर तक भवन नियमित कराने के लिए आवेदन किया है, उन्हें ही राहत दी जाएगी और इसके बाद अवैध निर्माण करने वालों पर सरकार सख्ती से पेश आएगी।
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कोर और ग्रीन एरिया में अवैध भवनों को नियमित कराने के लिए अपने आपत्ति और सुझाव दिए हैं। इसमें लोगों ने आपत्ति जताई है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन सालों पहले की की है। ऐसे में उनको भी राहत मिलनी चाहिए।


70 फीसदी डेबिएशन वाले भवन होंगे नियमित
सरकार ने 70 फीसदी तक डेबिएशन वाले अवैध भवनों को नियमित करने का फैसला लिया है। पहले के मुकाबले में शुल्क आधा किया गया है। फीस को लेकर सरकार ने स्लैब न बनाकर सीधे तौर पर शुल्क निर्धारित किया है।

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