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गुड़िया प्रकरणः पूर्व आईजी की इस अर्जी को सीबीआई अदालत ने किया मंजूर

Tue, 10 Jul 2018 09:05 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 10 Jul 2018 09:05 AM IST
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 accused police personnel presented in cbi court shimla in gudiya case

गुड़िया प्रकरण में पुलिस लॉकअप में हुई आरोपी सूरज की हत्या मामले के आरोपी पुलिस अधिकारी व कर्मियों को विशेष जज सीबीआई बरिंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया।

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अदालत ने इस मामले में आरोपी आईजी पुलिस जाहुर हेदर जेदी की इनकम टैक्स की रिटर्न भरने को अपने सरकारी आवास ब्राक हास्ट जाने की अनुमति देने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
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अदालत ने इसमें आदेश दिए कि आरोपी को कंडा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी आवास ले जाने और रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया को 13 जुलाई से पहले पूरा किया जाए।
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इसमें आरोपी ने अदालत से आग्रह किया था कि उसके आधार कार्ड सहित टैक्स रिटर्न भरने के सभी दस्तावेज सरकारी आवास में हैं, जिसका सिर्फ उन्हें पता है। इसलिए उसे ब्रॉकहास्ट और कसुम्पटी जाने की अनुमति दी जाए। इस दौरान आरोपी कसुम्पटी में अपने सीए से भी मिल सकता है।

अदालत ने अधीक्षक कंडा जेल को उसे सुरक्षा के बीच घर और कसुम्पटी ले जाने और वापस जेल तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के आदेश दिए। सोमवार को अदालत में कुल नौ में से आठ आरोपी पेश हुए।


सीबीआई की ओर के वकील ने सप्लीमेंटरी चालान को तैयार कर पेश करने को अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 24 जुलाई को मामले की सुनवाई को रखी गई तिथि तक पूरा कर पेश करने के आदेश दिए। सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

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