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Shimla News: दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली जमानत

Tue, 29 Sep 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:59 PM IST
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Accused gets bail in rape case
शिमला। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (रेप/पॉक्साे) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने चौपाल निवासी 75 वर्षीय आरोपी को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने सितंबर 2025 में उससे दुष्कर्म किया और अगस्त 2026 में दोबारा छेड़छाड़ की जिसके आधार पर 7 सितंबर 2026 को चौपाल थाने में एफआईआर दर्ज की थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि 9 अगस्त 2026 को पीड़िता के पति ने आरोपी पर जानलेवा हमला किया था जिसमें घायल होकर वह आठ दिन तक आईजीएमसी में भर्ती रहे थे। मामले में पीड़िता का पति हिरासत में है और उसी के दबाव में एक महीने बाद यह झूठी एफआईआर दर्ज की है। अदालत ने दोनों मामलों के घटनाक्रम, पुलिस रिमांड रिकॉर्ड और आरोपी की 75 वर्ष की उम्र को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दी है। संवाद
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