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राहत : इस साल नहीं बढ़ेगा संपति कर, दो अप्रैल से वसूली

Tue, 20 Mar 2018 10:36 PM IST
Updated Tue, 20 Mar 2018 10:36 PM IST
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राहत : इस साल नहीं बढ़ेगा संपति कर, दो अप्रैल से वसूली
अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। शहर में इस साल संपत्ति कर की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। शहरवासी पुरानी दरों पर ही कर की अदायगी कर सकेंगे। नगर निगम अगले वित्तीय वर्ष के लिए दो अप्रैल से संपत्ति कर वसूलने के लिए नोटिस जारी करने जा रहा है। शहर में करीब साढ़े 26 हजार भवन मालिक हैं। जिनसे नगर निगम हर साल करीब 12 करोड़ रुपये कर टैक्स वसूलता है।
इन सभी को कर शाखा अब नोटिस के जरिये टैक्स अदायगी के लिए सूचित करने जा रही है। भवन मालिकों को घर जाकर और डाक के जरिये टैक्स जमा करने के लिए ये नोटिस जारी होंगे। शहरवासी 30 अप्रैल तक बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए नगर निगम के कैश काउंटर पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी टैक्स जमा करवाने की सुविधा मिल सकती है। जो लोग एक महीने के भीतर टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें दस फीसदी छूट दी जाएगी। नोटिस जारी होने के 30 दिन के बाद यह छूट नहीं मिलेगी। साथ ही हर माह के हिसाब से एक फीसदी ब्याज भी टैक्स राशि में जुड़ना शुरू हो जाएगा।
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डिफॉल्टरों को नहीं मिलेगी छूट, उल्टा पैनल्टी देनी होगी
शहर में करीब 1200 भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पिछला टैक्स नहीं भरा है। इन्हें 10 फीसदी छूट की सुविधा नहीं मिलेगी। उल्टा अप्रैल से पांच फीसदी पेनल्टी इन्हें चुकानी होगी। निगम को इन भवन मालिकों से 5.12 करोड़ रुपये टैक्स वसूलना है। कर सचिव सुरेश शर्मा का कहना है कि समय पर टैक्स भुगतान करने वालों को ही दस फीसदी छूट दी जाएगी।
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अगले साल हो सकता है कर में बदलाव
नगर निगम ने शहर में संपत्ति कर बढ़ाने के लिए आठ सदस्यीय कमेटी गठित कर रखी है। लेकिन पार्षदों के विरोध के चलते अभी इस कमेटी ने काम करना शुरू नहीं किया है। कमेटी अगले कुछ माह में मुंबई या अहमदाबाद का दौरा कर वहां की कर प्रणाली का अध्ययन करेगी। इसके बाद रिपोर्ट बनाकर टैक्स दरों में बदलाव की सिफारिश कर सकती है। यह बदलाव अब अगले साल के टैक्स में ही संभव होंगे।
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अप्रैल में कर जमा करवा सकेंगे लोग
इस साल टैक्स की दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। अप्रैल महीने से लोग टैक्स जमा करवा सकेंगे।
कुसुम सदरेट, महापौर, नगर निगम शिमला
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