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जीएसटी में संशोधन

Sat, 07 Oct 2017 07:27 PM IST
Updated Sat, 07 Oct 2017 07:27 PM IST
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जीएसटी में संशोधन
त्योहारी सीजन में संजीवनी बना जीएसटी सुधार
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दो लाख तक की खरीदारी से पैन नंबर हटने से चहके सराफा कारोबारी
रिटर्न दाखिल करने में मिली छूट का कारोबारियों ने किया स्वागत, कारोबार फिर चमकने की उम्मीद
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में जीएसटी को लेकर किए गए सुधार त्योहारी सीजन में कारोबारियों के लिए संजीवनी बन गए हैं। दो लाख तक की खरीदारी से पैन नंबर देने की अनिवार्यता हटने से सराफा कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। रिटर्न दाखिल करने में मिली छूट का कारोबारियों ने स्वागत किया है। जीएसटी में हुए सुधारों से कारोबारियों को दिवाली के सीजन में व्यापार चमकने की उम्मीद जगी है।
दिवाली के समय लोग सोने की अधिक खरीद करते हैं। इन दिनों शादियों का भी सीजन चल रहा है। ऐसे में 50 हजार रुपये तक की खरीद पर पैन नंबर देने की शर्त ने हिमाचल के सराफा बाजारों की चमक कम कर दी थी। अब दो लाख रुपये तक के मूल्यवान धातु और रत्नों के आभूषण खरीदने पर ग्राहकों को पैन नंबर नहीं बताना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से सराफा कारोबारी उत्साहित हैं। शिमला ज्वेलर एसोसिएशन के सचिव अतुल टांगरी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला होने से पहले लोग पैन नंबर देने से बचते थे। इस कारण कारोबार प्रभावित हो रहा था। सरकार ने देरी से ही सही लेकिन सही कदम उठाया हैं। अब दीवाली आने को है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि माहौल जल्द बदलेगा। अतुल टांगरी ने प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट को हटाने के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया है।
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शिमला व्यापार मंडल के महासचिव संजीव ठाकुर ने रिटर्न भरने के लिए तीन महीने का समय तय करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कारोबारी आयकर विभाग और सीए के चक्कर काटने में ही व्यस्त रहते थे। केंद्र सरकार ने 1.5 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को हर महीने के बजाय हर तीन महीने में जानकारी देने की छूट देकर बड़ी राहत दी है। उधर, माल ढुलाई पर रिवर्स टैक्स से छूट मिलने और ई वे बिल समाप्त करने का ट्रांसपोर्टरों और कारोबारियों ने स्वागत किया है।
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