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शहर में तीन माह तक नहीं बना सकेंगे नए भवन

Wed, 22 Nov 2017 10:22 PM IST
Updated Wed, 22 Nov 2017 10:22 PM IST
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शहर में तीन माह तक नहीं बना सकेंगे नए भवन
शिमला। शहर में अगले तीन माह तक नए भवनों का निर्माण नहीं हो सकेगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद नक्शे पास करवाने की तैयारी कर रहे भवन मालिकों को अब और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शिमला शहर के लिए जब तक नगर निगम और सरकार का डेवलपमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक शहर कोर और ग्रीन एरिया से बाहर आने वाले क्षेत्रों में भी नए भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। एनजीटी के फैसले के तहत प्वाइंट नंबर 112 के पार्ट तीन में स्पष्ट किया गया है कि टीसीपी एक्ट, एमसी के वर्तमान नियमों और डेवलपमेंट प्लान के बिना अब बाकी क्षेत्रों में भी निर्माण नहीं हो सकता। शहर में टीसीपी और नगर निगम के नियम तो लागू हैं, लेकिन नया डेवलपमेंट प्लान नहीं है। डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद ही भवन निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी। हालांकि, फैसले में राहत की बात यह है कि फैसले के प्वाइंट 112(8) के तहत सरकार को तीन महीने के भीतर ही प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में निगम और टीसीपी को जल्द इसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। हालांकि, निगम प्रशासन का कहना है कि टीसीपी ही डेवलपमेंट प्लान तैयार करता रहा है। निगम इसी प्लान को फॉलो करता है।
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फैसले लागू करने के लिए निगम ने बुलाई बैठक
शहर में एनजीटी के फैसलों को कब और कैसे लागू करना है, इसे लेकर निगम प्रशासन ने वीरवार को बैठक भी बुलाई है। निगम आयुक्त जीसी नेगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निगम के लॉ ऑफिसर जोगेंद्र चौहान, आर्किटेक्ट प्लानर डीके नाग भी शामिल होंगे। निगम प्रशासन का कहना है कि एनजीटी के फैसले का अध्ययन कर लिया गया है। बैठक में तय किया जाएगा कि इसे किस तरह से लागू करना है।
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इन क्षेत्रों के नक्शे अभी नहीं हो सकेंगे पास
एनजीटी के फैसले के अनुसार शहर के कोर और ग्रीन एरिया के बाहर आने वाले ओपन एरिया के लोगों को ढाई मंजिला मकान के निर्माण करने की छूट तो दी गई है लेकिन डेवलपमेंट प्लान के तहत ही इनके नक्शे पास होंगे। इसमें मर्ज एरिया भी शामिल हैं। इसके तहत बालूगंज, कच्चीघाटी, टुटू, मज्याठ, समरहिल, पंथाघाटी, कसुम्पटी, विकासनगर, सांगटी, भट्ठाकुफर, मल्याणा, ढली, संजौली, न्यू शिमला, पटयोग, कंगनाधार, खलीणी, कनलोग जैसे वार्डों में डेवलपमेंट प्लान के तहत ही अब ढाई मंजिला मकान बनाने की अनुमति मिल सकेगी।
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कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण बंद
कोर और ग्रीन एरिया में मालरोड, लोअर बाजार, रामबाजार, छोटा शिमला, बालूगंज से लेकर चौड़ा मैदान, लक्कड़ बाजार, जाखू, बैनमोर, छोटा शिमला वार्ड का कुछ हिस्सा आता है। इनमें नया निर्माण अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्वाइंट 112 के पार्ट पांच में यह भी प्रावधान है कि जो निर्माण अवैध है, उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। इन्हें तोड़ने तक के निर्देश दिए गए हैं।


क्या कहता है प्रशासन
एनजीटी के आदेशों का अध्ययन कर लिया गया है। इसे लेकर वीरवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें तय करेंगे कि इन नियमों को कब से और कैसे लागू करना है।
जीसी नेगी, नगर निगम आयुक्त
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