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Shimla News: राज्य कर विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस फीस जमा नहीं करने पर शराब के 20 ठेके किए सील
Sat, 21 Oct 2023 10:35 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Oct 2023 10:35 AM IST
सार
अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क एवं कलेक्टर एक्साइज (साउथ जोन) पंकज शर्मा ने बताया कि संजौली और कुफरी यूनिट के 20 ठेकों को सील किया है। ठेकेदार अगस्त महीने की करीब 91 लाख रुपये की लाइसेंस फीस जमा नहीं करवा सका। अब 25 अक्तूबर तक को इन दोनों यूनिट के लिए बोली लगाई जाएगी।
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शिमला के बैम्लोई में सील शराब का ठेका।
- फोटो : संवाद
विस्तार
शहर में शराब ठेकों की लाइसेंस फीस जमा नहीं करने पर राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महकमे के अतिरिक्त आयुक्त पंकज शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार देर शाम शहर की दो यूनिटों के 20 शराब ठेके सील कर दिए गए। इसमें संजौली यूनिट में 11 और कुफरी यूनिट के 9 ठेके शामिल हैं।
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बीते साल 31 मार्च 2023 को इन ठेकों का दो यूनिटों में आवंटन किया था। इन यूनिटों को लेने के लिए शहर के कारोबारी ने 31.85 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। इसके बाद आबकारी एवं कराधान महकमे ने यह दो यूनिट संबंधित ठेकेदार के सुपुर्द कर दिए। लेकिन तय समय पर लाइसेंस फीस जमा नहीं करने पर अब ठेकेदार को आवंटित किए शराब के 20 ठेके सीज कर दिए। इन ठेेकों का अब नए सिरे से आवंटन होगा। इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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दरअसल, शराब ठेकेदार ने अगस्त माह की लाइसेंस फीस जमा नहीं करवाई है। यह फीस हर माह की 7 तारीख को जमा होती है। शराब ठेका खरीदते समय ठेकेदार को कुल बोली का 5 फीसदी उसी समय एक्साइज विभाग के पास जमा करवाना होता है जबकि 4 फीसदी मार्च और 6 फीसदी अप्रैल के अलावा बाकी लाइसेंस फीस ठेकेदार को 10 किस्तों में हर माह जमा करनी होती है। अधिकारियों के मुताबिक ठेकेदार से करीब 91 लाख रुपये लाइसेंस फीस लेनी है।
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अब दोबारा लगाई जाएगी बोली : शर्मा
अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क एवं कलेक्टर एक्साइज (साउथ जोन) पंकज शर्मा ने बताया कि संजौली और कुफरी यूनिट के 20 ठेकों को सील किया है। ठेकेदार अगस्त महीने की करीब 91 लाख रुपये की लाइसेंस फीस जमा नहीं करवा सका। अब 25 अक्तूबर तक को इन दोनों यूनिट के लिए बोली लगाई जाएगी।
ठेकेदार को दिया था 7 अक्तूबर तक का समय
शराब ठेकेदार को अगस्त माह की लाइसेंस फीस 7 सितंबर तक जमा करवानी थी। लेकिन ठेकेदार फीस जमा नहीं करवा सका। इसके बाद सरकार के आदेश पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने ठेकेदार को लाइसेंस फीस जमा करने के लिए 7 अक्तूबर तक की एक्सटेंशन दी थी। लेकिन इस दौरान भी ठेकेदार निर्धारित समय पर लाइसेंस फीस जमा नहीं कर सका। इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। विभाग के मुताबिक संजौली यूनिट के करीब 11 ठेके 18.35 करोड़ और कुफरी यूनिट के 9 ठेकों को 13.50 करोड़ रुपये में आवंटित किए था।