{"_id":"5ccc7ab6bdec22073c2c6e48","slug":"151556904630-shimla-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रुल्दुभट्ठा में अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रुल्दुभट्ठा में अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश
Sat, 04 May 2019 10:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2019 10:51 AM IST
विज्ञापन
आयुक्त पंकज राय
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शहर के रुल्दूभट्ठा वार्ड में किए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी हो गए हैं। आयुक्त कोर्ट ने बिना अनुमति किए निर्माणकार्य को तुरंत तोड़ने के आदेश किए हैं। शहर में अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रुल्दूभट्ठा वार्ड में अवैध निर्माण पर भी सुनवाई की गई। यहां भवन मालिक ने मनमर्जी से कॉलम डालकर भवन बनाने की तैयारी कर ली थी।
विज्ञापन
शिकायत मिलने के बाद निगम ने काम रुकवाया और अब इसे तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण से जुड़े बाकी मामलों पर भी चर्चा हुई जिनमें कई भवनमालिकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। वहीं, तीन मामले रद्द कर दिए हैं। आयुक्त पंकज राय ने कहा कि बिना अनुमति खड़े किए गए कॉलम हटाने को कहा है।
विज्ञापन