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उद्योग विभाग का दावा : शलोट में खनन के लिए नहीं दी लीज

Wed, 24 Jan 2018 12:18 PM IST
Updated Wed, 24 Jan 2018 12:18 PM IST
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उद्योग विभाग का दावा : शलोट में खनन के लिए नहीं दी लीज
अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। उद्योग विभाग का कहना है कि कोटी के तहत शलोट में विभाग ने खनन के लिए किसी भी तरह की कोई लीज जारी नहीं की है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पेड़ कटान के आरोपी ने भूपराम को विभाग ने कोई भी खनन पट्टा माइनिंग और क्रेश के लिए लीज नहीं दे रखी है। उन्होंने बताया कि कार्यालय दस्तावेजों के अनुसार भूपराम द्वारा खसरा नंबर 586-2 व 586-3 तदानी 03.58.36 हेक्टेयर सरकारी भूमि मौजा शलोट मोहाल शलोट ;सरकारी भूमि में पत्थर के खनन के लिए और खसरा नंबर 586-1 तदादी 00.47.26 हेक्टेयर सरकारी भूमि में स्टोन क्रेशर स्थापित करने के लिए राज्य भू विज्ञानी के कार्यालय में आवेदन किया है और यह मामला उप.मंडलाधिकारी नागरिक शिमला को संयुक्त निरीक्षण के लिए भेजा गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इसी प्रकार 18 जनवरी 2018 को कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार में कहा गया था कि माइनिंग विंग ने उक्त आरोपी की 2014.15 में रजिस्ट्रेशन की थी जिसके बाद 2016 में इसी आरोपी का दावा है कि उसे माइनिंग विंग से माइनिंग लीज के नवीनीकरण की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह निराधार हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन अथवा माइनिंग लीज नवीनीकरण की किसी भी प्रकार की अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी थी। प्रवक्ता ने कहा कि जिस जगह पर वन भूमि में पेड़ कटान हुआ है उस जगह पर किसी भी तरह का खनन नहीं हुआ है।



एक दिन के रिमांड पर भेजा भूप राम
शिमला। कोटी वन रेंज के तहत वन भूमि पर अवैध पेड़ कटान मामले में आरोपी भूपराम को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तीन दिन रिमांड मिलने के बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए उच्च न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।
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