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चरस तस्करी के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

Mon, 23 Sep 2019 06:28 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुल्लू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुल्लू Published by: Krishan Singh Updated Mon, 23 Sep 2019 06:28 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for Charas smuggling, fined one lakh
प्रतीकात्मक तस्वीर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने सोमवार को चरस तस्करी मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।  जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुल्लू पुलिस ने आरोपी को दो किलो 510 ग्राम चरस के साथ दबोचा था।

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उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 28 फरवरी 2017 को एसआई टेक चंद, हेड कांस्टेबल केसर सिंह और कांस्टेबल नवीन मणिकर्ण घाटी के मलाणा के पास नाकाबंदी के दौरान मलाणा-जरी सड़क पर स्थित बुर्जी मोड़ के पास निजी वाहन में थे। तभी एक व्यक्ति मलाणा की तरफ से पैदल आ रहा था। जिसे पुलिस ने टॉर्च की रोशनी की मदद से देखा और रुकने को कहा।
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इस पर व्यक्ति पीछे मुड़ा और बैग सड़क पर फेंक कर भागने की कोशिश की। लेकिन मुस्तैद पुलिस ने व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके नाम और पत्ता के बारे में पूछताछ की गई और उसने अपना नाम टेक बहादुर निवासी नेपाल बताया। जांच के दौरान काले रंग का पदार्थ बरामद किया गया, जो दो किलो 510 ग्राम चरस थी। इस पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल्लू थाना में मामला दर्ज किया।
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सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने चालान कुल्लू के कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए गए। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया था।  

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