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युवती पर तेजाब फेंकने के दोषी को 10 साल का कारावास
Sat, 06 Feb 2021 06:58 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, नालागढ़ (सोलन)
अमर उजाला नेटवर्क, नालागढ़ (सोलन)
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 06 Feb 2021 06:58 PM IST
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में झाड़माजरी की एक कंपनी में कार्यरत युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विरेंद्र ठाकुर की अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर 2015 को झाड़माजरी स्थित ओरया हेल्थ केयर कंपनी में कार्यरत युवती पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया था। बिहार के जिला पटना निवासी संतोष कुमार का कहना था कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन युवती की ओर से मना करने पर उसने उस पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे उसे 25 से तीस फीसदी जख्म हो गए थे।
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स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। बरोटीवाला पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक नीलम शर्मा इस मामले के जांच अधिकारी थे। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी संतोष कुमार को 326 ए के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना, 354 डी के तहत 3 साल का कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना, 341 के तहत एक माह की सजा, 356 के तहत दो साल की सजा, 379 के तहत दो साल के कारावास की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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