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पंजाब के जाट व जट्ट सिख बैकवर्ड घोषित

Wed, 05 Mar 2014 08:50 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 05 Mar 2014 08:50 AM IST
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Punajb, Jatt Sikh backward announced, Cabinet Meeting
पंजाब कैबिनेट ने प्रदेश के जाटों व जट्ट सिखों को बैकवर्ड क्लासेस घोषित किया है।
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यह निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि रिजर्वेशन का लाभ जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी दिया जाएगा।

इस निर्णय को लागू करने के लिए एक आयोग की स्थापना का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के जाटों और जट्ट सिखों को रिजर्वेशन के लाभ से वंचित रखकर गलत किया है।

एक प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र सरकार का पंजाब के जाटों व जट्ट सिखों को इस लाभ से वंचित रखने का फैसला प्रदेश के प्रति अन्यायपूर्ण तथा सौतेले व्यवहार वाला है।

पंजाब के जट्ट सिखों को भी मिलेगा आरक्षण : बादल
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नौकरियों में जाटों को आरक्षण दिए जाने के फैसले और पंजाब के जट्ट सिखों को यह लाभ नहीं मिल पाने की उहापोह के बीच मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से आज साफ किया कि राज्य के जट्ट सिखों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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पत्रकारों से सवालों के जवाब देते हुए बादल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला हर फैसला पूरे देश में लागू होता है।

इसलिए जाट आरक्षण का फैसला इसका पंजाब में भी लागू होगा और राज्य के जट्ट सिखों को इसका लाभ मिलेगा।

कैप्टन अमरिंदर लगाए गए इस आरोप पर कि पंजाब सरकार ने केंद्र से जट्ट सिखों के लिए सिफारिश नहीं भेजी है, पर बादल ने कहा कि इस बारे में वह पहले ही केंद्र को सिफारिश कर चुके हैं।
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संपत्ति कर के मूल्यांकन को फिर से बनेगी विशेष कमेटी
पंजाब सरकार ने राज्य में जायदाद कर के मूल्यांकन के लिए दोबारा विशेष कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है।

यहां मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल एवं स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री अनिल जोशी के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस मुद्दे संबंधी पहले पार्टी स्तर पर भी विचार किया गया।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, कमेटी की ओर से जहां विभिन्न जिलों में कलेक्टर रेटों का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं किराए, मालकी वाले मकानों और व्यापारिक स्थानों पर जायदाद कर संबंधी भी मूल्यांकन किया जाएगा।


प्रवक्ता ने कहा कि मूल्यांकन के दौरान राज्यभर में निम्न स्तर से ली गई फीड बैक को आधार बनाया जाएगा। संशोधित हुई दरों को लागू करने संबंधी तारीख का फैसला इसी कमेटी द्वारा लिया जाएगा।
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