फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   ED has not filed a chargesheet

चार्जशीट पेश नहीं कर सकी ईडी

Mon, 26 Oct 2015 10:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला Updated Mon, 26 Oct 2015 10:09 PM IST
विज्ञापन
बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में सोमवार को इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) कोर्ट में आरोपियों की चार्जशीट पेश नहीं कर सकी। ईडी ने तैयारी के लिए और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर तय कर दी। केस की सुनवाई के लिए मुंबई आर्थर रोड जेल से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।
विज्ञापन


ईडी ने पिछली पेशी पर कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दी थी कि वह 26 अक्तूबर को अगली पेशी पर केस के 10 आरोपियों की चार्जशीट दाखिल कर देगी।आज ईडी कोर्ट में आरोपियों की चार्जशीट पेश नहीं कर सकी। ईडी की तरफ से कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए पहुंचे असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह ने कहा कि चार्जशीट तैयार करने के लिए अभी और समय चाहिए।
विज्ञापन


इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर तय कर दी। आज केस की सुनवाई एडिशनल सेशन जज रजिंदर अग्रवाल की कोर्ट में हुई। साथ ही कोर्ट में भोला के पिता बलशिंदर सिंह और मां बलतेज कौर की हाजिरी भी डाली गई। इन दोनों को हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भोला आज दोबारा से नाभा जेल में शिफ्ट हो गया। भोला के वकील की ओर से डाली अर्जी पर गौर करते हुए मुंबई ट्रायल कोर्ट ने नाभा जेल अथारिटी को पत्र लिखकर भोला को वहीं रखने को कह दिया है। मुंबई ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भोला की पेशी कराई जाया करेगी। अगर उसे भविष्य में कभी मुंबई लाने की जरूरत पड़ी, तो प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed