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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड: आरोपी सन्नी को मिली जमानत, छात्रा और फौजी संजीव की याचिका खारिज

Thu, 13 Oct 2022 02:22 AM IST
मोहाली ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: मोहाली ब्‍यूरो Updated Thu, 13 Oct 2022 02:22 AM IST
सार

छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि वह खुद का वीडियो बनाकर ही जानकार को भेजती थी। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसने किसी अन्य का वीडियो नहीं भेजा।

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Mohali Video case: Sunny gets bail student and soldier Sanjeev petition dismissed
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू) में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार शिमला के रहने वाले सन्नी मेहता को बुधवार को जमानत मिल गई।

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वहीं इसी मामले में गिरफ्तार की गई वीडियो बनाने वाली छात्रा और आरोपी फौजी संजीव सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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खरड़ की अदालत में सीजेएम फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत में सन्नी मेहता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने एक लाख रुपये का जमानत बांड भरवाकर सन्नी मेहता की जमानत याचिका मंजूर कर ली। बता दें कि इस मामले में छह अक्तूबर को रंकज वर्मा को रिहा करने के आदेश आ गए थे। वहीं उस दिन फौजी संजीव सिंह को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था।
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इन दलीलों पर मिली जमानत
आरोपी सन्नी मेहता के वकील डीके शर्मा ने बताया कि सन्नी डेढ़ साल से छात्रा के संपर्क में नहीं था। उसने युवती का नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ था। पुलिस ने जो एफआईआर में गैर-जमानती धारा-67ए यह कहते हुए लगा दी कि उसने फौजी संजीव सिंह को वीडियो भेजे थे लेकिन पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, सन्नी तो फौजी संजीव सिंह को जानता भी नहीं है। अदालत ने यह सभी दलीलें सुनने के बाद सन्नी मेहता की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

छात्रा की चाची को धमकाता था फौजी संजीव सिंह
वहीं, छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि वह खुद का वीडियो बनाकर ही जानकार को भेजती थी। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसने किसी अन्य का वीडियो नहीं भेजा।


वहीं फौजी संजीव के वकील ने कहा कि छात्रा उसे वीडियो भेजती थी जो कि दोनों का आपसी मामला है। वह किसी और को वीडियो नहीं भेजता था। इस दौरान पुलिस की ओर से पहुंची डीएसपी खरड़-1 रूपिंदर कौर सोही ने कहा था कि संजीव सिंह छात्रा की चाची को फोन पर धमकाता था कि उसकी लड़की का वीडियो उसके पास है और उसने वह चाची को भेजा भी था। अदालत ने सभी दलीलें सुनकर छात्रा और फौजी संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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