{"_id":"5e56d81f8ebc3ef4011e7ab5","slug":"registrar-will-have-to-get-pg-done-in-the-second-day-or-else-will-fall-mohali-news-pkl367823450","type":"story","status":"publish","title_hn":"फरमानः मोहाली में अब 15 दिन में पीजी करवाने होंगे रजिस्ट्रर, वरना गिरेगी गाज, होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरमानः मोहाली में अब 15 दिन में पीजी करवाने होंगे रजिस्ट्रर, वरना गिरेगी गाज, होगी कार्रवाई
Thu, 27 Feb 2020 01:20 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली
अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2020 01:20 PM IST
विज्ञापन
मोहाली डीसी की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब के वीआईपी जिला मोहाली में गैर कानूनी तरीके से चल रहे पीजी पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब शहर के सभी पीजी मालिकों और संचालकों को 15 दिन में अपने पीजी संबंधित अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं अगर एरिया में कोई अवैध तरीके से पीजी चल रहा है, तो उसके बारे में लोग भी जिला प्रशासन को सूचित कर पाएंगे।
इसके लिए प्रशासन से एक 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर लोगों की शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और शिकायत देने वाले लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बुधवार को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की अगुवाई में नगर निगम, विभिन्न नगर काउंसिल के अधिकारियों से मीटिंग में फैसला लिया गया है। डीसी के छुट्टी पर चले जाने के बाद वह ही डीसी का काम देख रही है। उन्होंने गमाडा और नगर निगम को पीजी की चेकिंग करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने नगर निगम और गमाडा को भी निर्देश दिए हैैं कि वह अपने नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने साफ किया है कि 15 दिन में जो पीजी मालिक अपना पीजी रजिस्टर्ड करवाने में असफल रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीसी आशिका जैन ने कहा है कि अब शहर में चल रहे अवैध पीजी को अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इस संबंधी गमाडा को एक हफ्ते के अदंर एक्शन रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम जरूरी, मकान मालिक रहेंगे साथ
एडीसी ने नगर निगम को हिदायत दी है कि शहरी स्थानीय इकाईयों में चल रहे पीजी, रेंटल हाउसिंग एकोमोडेशन पालिसी के नियमों का पालन करवाना जरूरी है। इसके साथ ही लोग पालिसी की कॉपी संबंधित दफ्तरों से हासिल कर पाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सारे पीजी के अंदर आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि ईटो को जरूरी तौर पर यह यकीनी बनाया जाना चाहिए। रेंटल हाउसिंग एकोमोडेशन पालिसी के अनुसार मालिक जरूरी तौर मकान में रहें।
देहाती एरिया के पीजी में भी चेकिंग जरूरी
एडीसी ने कहा कि एसडीएम देहाती एरिया में चले रहे पीजी की चेकिंग और वहां पर फायर सेफ्टी के बंदोबस्त के लिए निगरानी रखने के लिए डीडीपीओ और बीडीपीओ को निर्देश देंगे। इसके अलावा पुलिस को जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाने के आदेश दिए गए है। वहीं, आम लोग कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0172-2219505 पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले पीजी की 24 घंटे किसी भी समय शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और शिकायतकर्ता का नाम गुप्त ररखा जाएगा।
विज्ञापन
इसके लिए प्रशासन से एक 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर लोगों की शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और शिकायत देने वाले लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बुधवार को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की अगुवाई में नगर निगम, विभिन्न नगर काउंसिल के अधिकारियों से मीटिंग में फैसला लिया गया है। डीसी के छुट्टी पर चले जाने के बाद वह ही डीसी का काम देख रही है। उन्होंने गमाडा और नगर निगम को पीजी की चेकिंग करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
उन्होंने नगर निगम और गमाडा को भी निर्देश दिए हैैं कि वह अपने नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने साफ किया है कि 15 दिन में जो पीजी मालिक अपना पीजी रजिस्टर्ड करवाने में असफल रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीसी आशिका जैन ने कहा है कि अब शहर में चल रहे अवैध पीजी को अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इस संबंधी गमाडा को एक हफ्ते के अदंर एक्शन रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम जरूरी, मकान मालिक रहेंगे साथ
एडीसी ने नगर निगम को हिदायत दी है कि शहरी स्थानीय इकाईयों में चल रहे पीजी, रेंटल हाउसिंग एकोमोडेशन पालिसी के नियमों का पालन करवाना जरूरी है। इसके साथ ही लोग पालिसी की कॉपी संबंधित दफ्तरों से हासिल कर पाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सारे पीजी के अंदर आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि ईटो को जरूरी तौर पर यह यकीनी बनाया जाना चाहिए। रेंटल हाउसिंग एकोमोडेशन पालिसी के अनुसार मालिक जरूरी तौर मकान में रहें।
देहाती एरिया के पीजी में भी चेकिंग जरूरी
एडीसी ने कहा कि एसडीएम देहाती एरिया में चले रहे पीजी की चेकिंग और वहां पर फायर सेफ्टी के बंदोबस्त के लिए निगरानी रखने के लिए डीडीपीओ और बीडीपीओ को निर्देश देंगे। इसके अलावा पुलिस को जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाने के आदेश दिए गए है। वहीं, आम लोग कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0172-2219505 पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले पीजी की 24 घंटे किसी भी समय शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और शिकायतकर्ता का नाम गुप्त ररखा जाएगा।