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फैसलाः ट्रेन चलने से 45 मिनट पहले यात्रियों को पहुंचना होगा, कंफर्म टिकट पर ही मिलेगी एंट्री
Sat, 30 May 2020 01:39 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, मोहाली
अमर उजाला, मोहाली
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2020 01:39 PM IST
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Special Train
- फोटो : File Photo
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मोहाली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अब उन्हीं लोगों की एंट्री हो पाएगी जिनके पास कंफर्म रेलवे टिकट होगी। इतना ही नहीं अब ट्रेन चलने से 45 मिनट पहले यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचना होगा। यह फैसला सेहत विभाग की गाइड लाइन पर कोरोना को मात देने के लिए लिया गया है।
इसके पीछे कोशिश यही है कि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो साथ ही लोगों के बीच सामाजिक दूरी कायम रहे। यह आदेश डीसी गिरीश दियालन ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर उनके किसी सहायक को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंधी स्टाफ को हिदायत दे दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कोवा एप न होने पर दिखाना होगा पहचान कार्ड
जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि रेल पर चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा। सामाजिक दूरी को कायम रखा जाएगा। प्लेट फार्म में दाखिल होने से पहले सभी की सेहत जांच होगी। बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही रेल में जाने की अनुमति दी जाएगी।
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वहीं, मंजिल वाले स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों को अपने मोबाइल पर कोवा एप डाउनलोड करनी होगी जो कि जरूरी तौर पर क्रियाशील होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन से बिना किसी किसी रुकावट निकलने के लिए कोवा एप से खुद ही पास बनाना जरूरी होगा।
डीसी ने बताया कि यदि किसी यात्री के पास मोबाइल नहीं है या ई-पास बनाने में असमर्थ है तो अपना पहचान पत्र जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी कार्ड दिखाने के बाद वह रेलवे स्टेशन से किसी निर्धारित स्थान पर स्क्रीनिंग के लिए तैनात हेल्थ टीम को स्व घोषणा पत्र देना होगा।
बाहरी राज्य से आने वाले होंगे क्वारंटीन
बाहर से आने वाले जिन मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण या उच्च जोखिम वाला पाया जाता है उनका कोरोना टेस्ट के लिया जाएगा। इस दौरान अगर वह पॉजिविट पाए जाते है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका इलाज होगा। बाकि सारे यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
किसी में भी कोविड से जुड़े लक्षण नजर आते हैं तो मेडिकल हेल्पलाइन 104 पर कॉल करनी होगी। वहीं, जिन यात्रियों की वापसी टिकट उनकी क्वारंटीन समय अवधि से पहले है। ऐसे में उन लोगों को ही वापस जाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं।
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इसके पीछे कोशिश यही है कि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो साथ ही लोगों के बीच सामाजिक दूरी कायम रहे। यह आदेश डीसी गिरीश दियालन ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर उनके किसी सहायक को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंधी स्टाफ को हिदायत दे दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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कोवा एप न होने पर दिखाना होगा पहचान कार्ड
जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि रेल पर चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा। सामाजिक दूरी को कायम रखा जाएगा। प्लेट फार्म में दाखिल होने से पहले सभी की सेहत जांच होगी। बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही रेल में जाने की अनुमति दी जाएगी।
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वहीं, मंजिल वाले स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों को अपने मोबाइल पर कोवा एप डाउनलोड करनी होगी जो कि जरूरी तौर पर क्रियाशील होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन से बिना किसी किसी रुकावट निकलने के लिए कोवा एप से खुद ही पास बनाना जरूरी होगा।
डीसी ने बताया कि यदि किसी यात्री के पास मोबाइल नहीं है या ई-पास बनाने में असमर्थ है तो अपना पहचान पत्र जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी कार्ड दिखाने के बाद वह रेलवे स्टेशन से किसी निर्धारित स्थान पर स्क्रीनिंग के लिए तैनात हेल्थ टीम को स्व घोषणा पत्र देना होगा।
बाहरी राज्य से आने वाले होंगे क्वारंटीन
बाहर से आने वाले जिन मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण या उच्च जोखिम वाला पाया जाता है उनका कोरोना टेस्ट के लिया जाएगा। इस दौरान अगर वह पॉजिविट पाए जाते है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका इलाज होगा। बाकि सारे यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
किसी में भी कोविड से जुड़े लक्षण नजर आते हैं तो मेडिकल हेल्पलाइन 104 पर कॉल करनी होगी। वहीं, जिन यात्रियों की वापसी टिकट उनकी क्वारंटीन समय अवधि से पहले है। ऐसे में उन लोगों को ही वापस जाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं।