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पूर्व डीजीपी सैनी को मिली एक दिन की मोहलत
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मोहाली। चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित करोड़ों रुपये की कोठी प्रकरण मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी द्वारा लगाई जमानत याचिका पर जिला अदालत ने आज फैसला नहीं दिया। सोमवार को अदालत ने फैसले की तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया।
जानकारी के मुताबिक पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह ने अपने वकील द्वारा 16 अप्रैल को अदालत में जमानत याचिका दायर की। इसे स्वीकार करने के बाद इसकी सुनवाई 19 अप्रैल को रखी गई। वहीं 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए जज एसके सिंगला ने खुद को इस केस से अलग कर दिया और मामले को सीजेएम आरएस राय की अदालत में भेज दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने दलीलें पेश कीं। एक ओर पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील मामले को राजनीति से प्रेरित करार देकर जमानत की मांग करते रहे तो दूसरी ओर विजिलेंस विभाग के वकील जमानत याचिका का विरोध करते रहे। वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सोमवार (25 अप्रैल) की शाम अदालत ने फैसले की तारीख एक दिन आगे बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दी।
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जानकारी के मुताबिक पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह ने अपने वकील द्वारा 16 अप्रैल को अदालत में जमानत याचिका दायर की। इसे स्वीकार करने के बाद इसकी सुनवाई 19 अप्रैल को रखी गई। वहीं 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए जज एसके सिंगला ने खुद को इस केस से अलग कर दिया और मामले को सीजेएम आरएस राय की अदालत में भेज दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने दलीलें पेश कीं। एक ओर पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील मामले को राजनीति से प्रेरित करार देकर जमानत की मांग करते रहे तो दूसरी ओर विजिलेंस विभाग के वकील जमानत याचिका का विरोध करते रहे। वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सोमवार (25 अप्रैल) की शाम अदालत ने फैसले की तारीख एक दिन आगे बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दी।
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