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Mohali News: सरकारी विभागों के कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिए डाल सकेंगे वोट
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पंचकूला। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी इस बार डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिए वोट डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें फार्म 12-डी भरना होगा। फार्म 12-डी जिला चुनाव कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी रोस्टर को देखते हुए जो कर्मचारी उनके यहां आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और उनका वोट किसी अन्य हलके अथवा जिला में हैं, उन्हें फार्म 12-डी उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से भरे इस फार्म को नोडल अधिकारी के पास भिजवा दें। नोडल अधिकारी की ओर से इस फॉर्म को संबंधित एआरओ के पास भेजा जाएगा। एआरओ तथ्यों की पुष्टि के बाद इसे आरओ को प्रेषित करेगा। आरओ द्वारा बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। बैलेट पेपर को निर्धारित तिथि पर सीलबंद लिफाफे में सुविधा केंद्र (फेसिलिटेशन सेंटर) में बॉक्स में डालना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का वोट अन्य जिले में है तो नोडल अधिकारी द्वारा फार्म डी को उस जिले के आरओ के पास भेजा जाएगा। वहां का आरओ ही बैलेट पेपर जारी करेगा। आरओ की ओर से जारी बैलेट पेपर कर्मचारी के पास पहुंचाया जाएगा। सुविधा केंद्र में डाले गए डाक मतों को संबंधित जिला के आरओ के पास विशेष संदेशवाहक द्वारा भिजवाया जाएगा। यह प्रक्रिया 25 मई से तीन-चार दिन पहले तक पूरी कर ली जाएगी। जो कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिये वोट डालेगा वह ईवीएम से वोट नहीं डाल सकेगा।
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उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से भरे इस फार्म को नोडल अधिकारी के पास भिजवा दें। नोडल अधिकारी की ओर से इस फॉर्म को संबंधित एआरओ के पास भेजा जाएगा। एआरओ तथ्यों की पुष्टि के बाद इसे आरओ को प्रेषित करेगा। आरओ द्वारा बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। बैलेट पेपर को निर्धारित तिथि पर सीलबंद लिफाफे में सुविधा केंद्र (फेसिलिटेशन सेंटर) में बॉक्स में डालना होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का वोट अन्य जिले में है तो नोडल अधिकारी द्वारा फार्म डी को उस जिले के आरओ के पास भेजा जाएगा। वहां का आरओ ही बैलेट पेपर जारी करेगा। आरओ की ओर से जारी बैलेट पेपर कर्मचारी के पास पहुंचाया जाएगा। सुविधा केंद्र में डाले गए डाक मतों को संबंधित जिला के आरओ के पास विशेष संदेशवाहक द्वारा भिजवाया जाएगा। यह प्रक्रिया 25 मई से तीन-चार दिन पहले तक पूरी कर ली जाएगी। जो कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिये वोट डालेगा वह ईवीएम से वोट नहीं डाल सकेगा।
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