{"_id":"5e6fe5628ebc3ea7f7698d18","slug":"dsp-suspended-in-jail-for-shooting-at-wife-presented-in-court-mohali-news-pkl369769954","type":"story","status":"publish","title_hn":"पत्नी पर गोली चलाने में जेल में बंद निलंबित डीएसपी अदालत में पेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पत्नी पर गोली चलाने में जेल में बंद निलंबित डीएसपी अदालत में पेश
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोहाली। पत्नी पर गोली चलाने के आरोप में जेल में चल रहे निलंबित डीएसपी अतुल सोनी को सोमवार को जूडिशियल रिमांड खत्म होने पर दोबारा जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई करने के बाद उसे दोबारा जूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है।
18 जनवरी को अतुल सोनी और उनकी पत्नी सुनीता सोनी चंडीगढ़ के एक डिस्क में गए थे। वहां पर उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में बहसबाजी और धक्कामुक्की हुई। इसके बाद दोनों मोहाली स्थित घर पहुंच गए। पत्नी ने आरोप लगाया था कि घर पहुंचकर पति ने उससे मारपीट की और गोली तक चलाने की कोशिश की। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (घरेलू हिंसा) और आर्म्स एक्ट के तहत फेज-आठ थाने में केस दर्ज किया था।
केस दर्ज होने के अगले दिन ही पत्नी ने एफिडेविट जारी करके आरोप लगाया था कि पुलिस ने खुद ही फायरिंग वाली बात एफआईआर में दर्ज की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनी की पत्नी ने खुद लिखित में शिकायत दी थी और उनके पास हथियार को सुपुर्द करने के समय की वीडियो भी है।
विज्ञापन
वहीं, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मोहाली डीएसपी ने उक्त केस में जमानत के लिए मोहाली अदालत में अर्जी लगाई थी। अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद सोनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी पर वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इस बीच पुलिस विभाग की सिफारिश के बाद उन्हें सस्पेंड करने के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी।
विज्ञापन
18 जनवरी को अतुल सोनी और उनकी पत्नी सुनीता सोनी चंडीगढ़ के एक डिस्क में गए थे। वहां पर उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में बहसबाजी और धक्कामुक्की हुई। इसके बाद दोनों मोहाली स्थित घर पहुंच गए। पत्नी ने आरोप लगाया था कि घर पहुंचकर पति ने उससे मारपीट की और गोली तक चलाने की कोशिश की। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (घरेलू हिंसा) और आर्म्स एक्ट के तहत फेज-आठ थाने में केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
केस दर्ज होने के अगले दिन ही पत्नी ने एफिडेविट जारी करके आरोप लगाया था कि पुलिस ने खुद ही फायरिंग वाली बात एफआईआर में दर्ज की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनी की पत्नी ने खुद लिखित में शिकायत दी थी और उनके पास हथियार को सुपुर्द करने के समय की वीडियो भी है।
विज्ञापन
वहीं, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मोहाली डीएसपी ने उक्त केस में जमानत के लिए मोहाली अदालत में अर्जी लगाई थी। अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद सोनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी पर वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इस बीच पुलिस विभाग की सिफारिश के बाद उन्हें सस्पेंड करने के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी।