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बिना पंजीरकण के मोहाली में कुत्ते रखने पर लगी पाबंदी

Wed, 17 Nov 2021 01:33 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 01:33 AM IST
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Ban on keeping dogs in Mohali without registration
मोहाली। वीआईपी शहर में अब कोई भी बिना पंजीकरण के कुत्ते नहीं रख पाएगा। साथ ही एक व्यक्ति केवल दो ही कुत्ते पाल सकेगा। इसके लिए नगर निगम के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने मंगलवार को कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करवाई। इसके लिए नगर निगम ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखी है और इसके बाद सालाना फीस भी 100 रुपये ही रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रकिया ऑनलाइन भी की जा सकती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको http://petlicense.gov.in/pet-license/citizen-form पर लॉगिन करना होगा। पंजीकरण का पहला टोकन पार्षद कमलप्रीत सिंह बन्नी ने अपने पालतू कुत्ते के लिए हासिल किया। इस मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर अमरीक सिंह सोमल, डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी और निगम कमिश्नर डॉ. कमल कुमार गर्ग मौजूद थे।
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जानकारी के मुताबिक नगर निगम के उक्त नियम नगर निगम के 50 वार्डों पर ही लागू होंगे। वहीं, जो नया एरिया निगम में आएगा, उसमें यह नियम बाद में लागू किए जाएंगे। मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने बताया कि कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक महीना पंजीकरण का समय दिया गया है। इसके बाद एक महीना लेट होने पर 100 रुपये, दो महीने लेट करने पर 200 रुपये और दो महीने से ज्यादा देरी होने पर रिन्यूल फीस पांच गुना जमा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कुत्ते की फिटनेस, टीकाकरण संबंधी पूरी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपनी होगी। अगर कोई पालतू कुत्ता सड़कों पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसको निगम की ओर से उठाया जा सकता है और मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोजाना 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगर पालतू कुत्ता बार-बार घूमता हुआ पाया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कुत्ते का मालिक अपने किसी खतरनाक कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखता है, तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर मालिक कुत्ते की जानकारी छुपाता है तो 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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दो लावारिस कुत्ते रखने का भी प्रस्ताव
नगर निगम से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दो लावारिस कुत्तों को भी पालना चाहता है तो नगर निगम की ओर से उसे मंजूरी दी जाएगी। हालांकि उसके लिए व्यक्ति को रजिस्ट्रेेशन समेत अन्य औपचारिकताएं करनी होंगी। उम्मीद है कि इससे लावारिस कुत्तों पर भी लगाम लगेगी।
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