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मोहाली में धारा 163 लागू : किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, भीड़ पर रोक

Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
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Section 163 imposed in Mohali: Tenant verification mandatory, ban on gatherings
मोहाली। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत तीन आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 19 अगस्त से 18 अक्तूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। मकान मालिकों को किरायेदारों, नौकरों या पेइंग गेस्ट का विवरण एक सप्ताह में पुलिस को देना होगा। यह नियम उन पर भी लागू है जिनकी जानकारी पहले नहीं दी गई। जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन या नारे लगाने पर पाबंदी है। सैन्य बल, सरकारी कर्मचारी, विवाह, धार्मिक व सरकारी कार्यक्रम तथा अंतिम संस्कार इससे बाहर रहेंगे। जिला प्रशासनिक परिसर (सेक्टर-76) के 100 मीटर दायरे में धरने व रैलियां प्रतिबंधित हैं। ज्ञापन देने के लिए पांच से कम लोग मुख्य गेट से कार्यालय में जा सकेंगे। इन आदेशों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था व जनता-कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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