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Mohali News: गंदगी वाले प्लाॅट मालिकों पर होगी कार्रवाई, पहले पांच दूसरे नोटिस में दस हजार होगा जुर्माना

Sun, 20 Jul 2025 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 01:32 AM IST
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Action will be taken against the owners of plots with garbage, there will be a fine of ten thousand rupees for the first five and second notices
जीरकपुर। कूड़े की समस्या से निपटने, खाली प्लाॅटों को गंदगी मुक्त करने के लिए नगर परिषद सक्रिय हो गया है। लोगों की शिकायत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने संज्ञान लेकर नगर परिषद जीरकपुर को आदेश जारी किए थे। अब खाली प्लॉटों में पड़ी गंदगी को ध्यान में रखकर नगर परिषद पहले नोटिस पर 5000 और दूसरे नोटिस पर 10000 रुपये का जुर्माना करेगी।
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डिप्टी कमिश्नर मोहाली के आदेशों के बाद नगर परिषद जीरकपुर की सेनिटेशन ब्रांच द्वारा शहर का सर्वे शुरू कर दिया गया था। यह सर्वे हर एक वार्ड में खाली पड़े प्लाॅटों का किया गया है। नगर परिषद की टीम द्वारा उन प्लॉटों की फोटो लेकर मालिकों की पहचान भी की जा रही है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक वार्ड में मुनादी करवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि मालिक अपने स्तर पर अपने प्लॉट की साफ-सफाई और चारदीवारी का काम करवा ले।
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इन लोगों पर की जाएगी कार्रवाई
नगर परिषद खाली प्लाॅट मालिकों पर कार्रवाई करेगी। इनमें बिना चारदीवारी वाला प्लाॅट, वह प्लाॅट जिसमें जंगली वनस्पति, झाड़ियां उगी हुई हों। वह प्लाॅट जिसमें कूड़ा या मलबा आदि फेंका गया हो। वह प्लाॅट जिसमें गंदा पानी रुका हुआ को। उनके मालिकों को नगर परिषद नोटिस जारी करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।
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दो माह पहले जीरकपुर शहर के हर एक वार्ड का सर्वे करवाना शुरू कर दिया था। बहुत से प्लाॅटों की जानकारी मिल चुकी है। उसमें गंदगी या कूड़ा-करकट भरा हुआ है। हम उन प्लाॅट मालिकों की पहचान करके नोटिस जारी कर रहे हैं। फिर भी प्लाॅट मालिक द्वारा अपने प्लाॅट की सफाई और चारदीवारी ना करवाई गई तो उनके खिलाफ बीएनएस और पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। वातावरण सुरक्षा एक्ट 1986 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा प्लाॅट मालिक के हर्ज व खर्चे पर उसका काम मुकम्मल करवाया जाएगा। - रंजीत कुमार, सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर परिषद, जीरकपुर
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