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Mohali News: 2006 के शिक्षक भर्ती घोटाले में पीएसएसएसबी के पूर्व सुपरिंटेंडेंट दोषी

Thu, 17 Sep 2026 12:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:47 AM IST
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Former PSSSB Superintendent convicted in 2006 teacher recruitment scam.
मोहाली। वर्ष 2006 की शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं के करीब दो दशक पुराने मामले में विशेष अदालत ने पीएसएसएसबी के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट बलवंत सिंह को दोषी करार दिया है। विशेष जज हरदीप सिंह ने 16 सितंबर को उन्हें आईपीसी की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दो-दो साल कठोर कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पूर्व चेयरमैन रिटायर्ड ब्रिगेडियर चरणजीत सिंह हरिका और कंप्यूटर एजेंसी मालिक गुरपाल सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। मामला 65 हजार अभ्यर्थियों वाली भर्ती प्रक्रिया में मेरिट व आवेदन फार्मों में हेरफेर से जुड़ा था, जिसमें बलवंत सिंह की बेटी व बहू के चयन पर भी सवाल उठे थे।
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