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Mohali News: ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तत्कालीन सब पोस्टमास्टर को डेढ़ साल की सजा
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मोहाली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल जज सीबीआई की अदालत ने तत्कालीन सब पोस्टमास्टर (डीजी नकोदर) संजीव कुमार को डेढ़ साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह केस सीबीआई की जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था। संजीव कुमार पहले से ही भ्रष्टाचार और गबन के मामले में चार साल की सजा काट रहा है।
सीबीआई ने संजीव कुमार व अन्य पर केंद्र सरकार को 8 करोड़ 48 लाख 96 हजार 285 रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आठ चार्जशीट दाखिल की थीं। 2019 में उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 409 के तहत पहले ही सजा हो चुकी है।
ईडी ने जांच में पाया कि गबन की रकम बैंक खातों के जरिये संपत्ति खरीदने में लगाई गई। एजेंसी ने करीब 42 लाख की संपत्तियां कुर्क भी की थीं। 29 मई को आरोप तय होने के बाद अब अदालत ने सजा सुनाई। संजीव फिलहाल जेल होशियारपुर में बंद है।
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सीबीआई ने संजीव कुमार व अन्य पर केंद्र सरकार को 8 करोड़ 48 लाख 96 हजार 285 रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आठ चार्जशीट दाखिल की थीं। 2019 में उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 409 के तहत पहले ही सजा हो चुकी है।
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ईडी ने जांच में पाया कि गबन की रकम बैंक खातों के जरिये संपत्ति खरीदने में लगाई गई। एजेंसी ने करीब 42 लाख की संपत्तियां कुर्क भी की थीं। 29 मई को आरोप तय होने के बाद अब अदालत ने सजा सुनाई। संजीव फिलहाल जेल होशियारपुर में बंद है।
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