{"_id":"5c75a360bdec22738d0b735d","slug":"61551213408-mohali-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लांडरिंग से जुड़े केस में भोला के वारंट जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लांडरिंग से जुड़े केस में भोला के वारंट जारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मनी लांड्रिंग से जुड़े केस में भोला के वारंट जारी
मोहाली। ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले की मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। केस में ईडी के डिप्टी डायरेेक्टर निरंजन भी अदालत में हाजिर हुए। इस केस के आरोपी जगदीश भोला को पुलिस अदालत में लाकर पेश नहीं कर सकी। इसके चलते अदालत ने जगदीश भोला के प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए हैं। केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 मार्च निश्चित कर दी है।
दूसरी तरफ से इसी केस से जुड़े मामले में बरी हुए अकाली नेता आरोपी चुन्नी लाल गाबा ने मंगलवार को अपने वकील एडवोकेट हरीश आहूजा के माध्यम से जमानती बांड भर दिए हैं। एडवोकेट ने बताया कि पुलिस स्टेशन पसियाना में दर्ज एफआईआर नंबर 92/13 में से बरी हुए आरोपी गाबा के 50 हजार रुपये के जमानती बांड उनके नजदीकी इकबाल सिंह द्वारा भरे गए हैं। जिला नवांशहर की बंग्गा तहसील के अधीन आते शहर गोरायां निवासी गाबा को उस समय पुलिस ने उक्त केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि उनसे कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था।
विज्ञापन
मोहाली। ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले की मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। केस में ईडी के डिप्टी डायरेेक्टर निरंजन भी अदालत में हाजिर हुए। इस केस के आरोपी जगदीश भोला को पुलिस अदालत में लाकर पेश नहीं कर सकी। इसके चलते अदालत ने जगदीश भोला के प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए हैं। केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 मार्च निश्चित कर दी है।
दूसरी तरफ से इसी केस से जुड़े मामले में बरी हुए अकाली नेता आरोपी चुन्नी लाल गाबा ने मंगलवार को अपने वकील एडवोकेट हरीश आहूजा के माध्यम से जमानती बांड भर दिए हैं। एडवोकेट ने बताया कि पुलिस स्टेशन पसियाना में दर्ज एफआईआर नंबर 92/13 में से बरी हुए आरोपी गाबा के 50 हजार रुपये के जमानती बांड उनके नजदीकी इकबाल सिंह द्वारा भरे गए हैं। जिला नवांशहर की बंग्गा तहसील के अधीन आते शहर गोरायां निवासी गाबा को उस समय पुलिस ने उक्त केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि उनसे कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था।
विज्ञापन