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Mohali News: प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसदी छूट, 30 सितंबर तक भुगतान करने पर मिलेगा लाभ

Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
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10% rebate on property tax; benefit available for payments made by September 30
संवाद न्यूज एजेंसी
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जीरकपुर। नगर परिषद ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले निवासियों को बड़ी राहत दी है। 30 सितंबर तक टैक्स का भुगतान करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। यह छूट एक सितंबर से लागू हो चुकी है। अधिकारियों ने लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने की अपील की है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी ने बताया कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी कर बकाया है, वे 30 सितंबर तक इसकी अदायगी कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर की अदायगी को लेकर नगर परिषद लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति कर जमा नहीं करवाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है। प्रॉपर्टी कर का भुगतान केवल नगर परिषद की कार्रवाई से बचने के लिए ही जरूरी नहीं है। इससे जुड़े कई सरकारी दस्तावेज और सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। बकाया कर होने पर लोगों को अपनी संपत्ति से संबंधित विभिन्न कार्य करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें। समय रहते प्रॉपर्टी कर जमा करवाकर 10 फीसदी छूट का लाभ उठाएं।
कर न चुकाने पर होंगी ये दिक्कतें
प्रॉपर्टी कर बकाया होने की स्थिति में लोगों को अपनी संपत्ति से संबंधित कार्य करवाने में बाधा आ सकती है। पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए कर भुगतान जरूरी है। बिजली का नया मीटर लगवाने जैसे कार्यों के लिए भी यह अनिवार्य है। संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज तैयार करवाने में भी परेशानी होगी। बकाया कर के कारण लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उनके जरूरी काम अटक सकते हैं।
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पहले भी हुई है कार्रवाई

प्रॉपर्टी कर की अदायगी से बचना अब संपत्ति मालिकों को भारी पड़ सकता है। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार, कई लोग कर जमा करवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते। बाद में उन्हें सरकारी दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े काम करवाने में परेशानी होती है। कर की अदायगी नहीं होने पर प्रशासन संबंधित संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी कर रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान नगर परिषद ने कई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें बड़े होटल, भोज हॉल और पारस डाउनटाउन मॉल में स्थित डोमीनॉज आउटलेट तक शामिल थे।
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जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे समय रहते इसकी अदायगी कर दें। टैक्स जमा नहीं करवाने पर संबंधित प्रॉपर्टी को नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यह 10 फीसदी की छूट 30 सितंबर तक लागू रहेगी। लोग इस अवसर का लाभ उठाएं समय पर कर भुगतान से कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है। - परविंदर सिंह भट्टी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जीरकपुर
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