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दियाल सिंह कोलियांवाली की जमानत याचिका रद

Fri, 07 Dec 2018 01:43 AM IST
Updated Fri, 07 Dec 2018 01:43 AM IST
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दियाल सिंह कोलियांवाली की जमानत याचिका रद
अमर उजाला ब्यूरो
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मोहाली। अधीन सेवाएं चुनाव बोर्ड के पूर्व मेंबर, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन व सीनियर अकाली नेता दियाल सिंह कोलियांवाली को जिला अदालत ने झटका दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को रद कर दिया गया है। कोलियांवाली के खिलाफ विजिलेंस ने जुलाई माह में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। जानकारी के मुुताबिक नेता दियाल सिंह कोलियांवाली जिला अदालत में वीरवार सुबह ही पहुंच गए थे। जैसे ही मीडिया को खबर पहुंची मीडियाकर्मी भी वहां पर जुट गए थे। चर्चा थी कि वह अदालत में सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से अतिरिक्त जिला एंड सेशन जज संजय अग्निहोत्री की अदालत में जमानत याचिका दायर कर दी थी। इसकी सुनवाई के लिए वह पहुंचे हुए थे। अदालत ने बाद दोपहर एप्लीकेशन रद कर दी है। विजीलेंस अधिकारियों का कहना है कि कोलियांवाली को मिली कच्ची राहत का आज अंतिम दिन होने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन अब शुक्रवार से उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जिक्रयोग है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के आने वाले के बाद विजिलेंस द्वारा अपनी जांच तेज कर दी गई थी। इसके बाद कोलियांवाली द्वारा बनाई गई संपत्ति की जांच की गई, जिसके बाद विजिलेंस की तरफ से केस दर्ज किया था।
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