फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   misuse of you Tube is growing, says highcourt

यू ट्यूब पर कुछ गलत डाला तो कोर्ट में होगी पेशी

Fri, 27 Sep 2013 07:56 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 27 Sep 2013 07:56 AM IST
विज्ञापन
misuse of you Tube is growing, says highcourt

यू टयूब का दिनोंदिन बढ़ते दुरुपयोग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

विज्ञापन


गायक यो यो हनी सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमोल रत्न सिंह पर आधारित बेंच ने केंद्रीय इंफारमेशन ब्यूरो (आईबी) और इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया।


हाईकोर्ट ने पूछा है कि मंत्रालय बताए कि किस तरह यू ट्यूब के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वहीं, हाईकोर्ट ने गायक हनी सिंह को भी वॉयस सैंपल देने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि हैदराबाद स्थित सीएफएसएल में उनकी आवाज को टेस्ट किया जा सके।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब हनी सिंह की आवाज को चेक करने में नाकामयाब रही है।

हाईकोर्ट ने हनी सिंह की आवाज की सीडी को हैदराबाद स्थित सीएफएसएल भिजवाने के निर्देश जारी कर दिए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभद्र गीतों को लेकर हनी सिंह के खिलाफ चल रही प्रोसिडिंग्स पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर के लिए निर्धारित की है। सनद रहे कि अभद्र गीतों के मामले में यो यो हनी सिंह के खिलाफ नवांशहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
विज्ञापन


गायक हनी सिंह ने एफआईआर को रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed